Home Top News ID कार्ड की धुंधली कॉपी, 220 रुपए कम फीस…, INDIA ब्लॉक की याचिका में 14 कमियां

ID कार्ड की धुंधली कॉपी, 220 रुपए कम फीस…, INDIA ब्लॉक की याचिका में 14 कमियां

by Neha Singh 13 October 2026, 8:18 AM IST
13 October 2026, 8:18 AM IST
INDIA Bloc Petition

INDIA Bloc Petition: सोमवार को राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला और अपनी याचिका सौंपी. लेकिन कोर्ट में याचिका स्वीकार नहीं हो सकी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका में 14 खामिया बताईं. यह याचिका वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाने और गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर दायर की गई थी. फिलहाल, याचिका से जुड़ी कमियों को ठीक करने की प्रक्रिया चल रही है.

याचिका में 200 रुपए फीस कम थी

कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका दायर करने वाले वकील से कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की साफ कॉपी जमा करने को कहा. खड़गे इस मामले में सह-याचिकाकर्ता हैं. रजिस्ट्री ने याचिका में कुछ ऐसे पन्नों की ओर भी इशारा किया जो पढ़ने लायक नहीं थे या गायब थे. इसके अलावा, रजिस्ट्री ने कोर्ट फीस में 200 रुपये से ज्यादा की कमी की बात भी कही. इन कमियों में याचिका के कुछ हिस्सों में प्रतिवादियों के नामों में गलतियां, निजी पक्षों को प्रतिवादी बनाने का कारण न बताना, पहले के फैसले की कॉपी न लगाना और राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर नौ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकालतनामा न होना शामिल है.

स्वतंत्र जांच की मांग

इससे पहले दिन में गठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था. गांधी और विपक्ष के कई अन्य नेता याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. याचिका में मांग की गई है कि SIR के दौरान नाम हटाने और बदलावों का तय समय में स्वतंत्र ऑडिट करने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए. इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और तकनीकी एक्सपर्ट्स व जाने-माने नागरिक इसमें उनकी मदद करें.

आज नहीं होगी सुनवाई

आज यानी मंगलवार को कई याचिकाएं सुनवाई के लगी हैं. 10 अक्टुबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाएं, वकीलों को हिरासत में लेने के खिलाफ याचिकाएं, विपक्षी नेताओं को नजरबंद करने के खिलाफ दायर याचिकाएं, मेट्रो, रेल सेवा, इंटरनेट सेवा बाधित करने के खिलाफ दायर याचिकाएं, केंद्रीय गृह सचिव, पुलिस/ मेट्रो चेयरपर्सन के खिलाफ दायर अवमानना याचिका , ये सब 13 अक्टूबर के लिए लिस्ट हो गई हैं. लेकिन राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं की याचिका पर आज सुनवाई नहीं होंगी. SC की सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई है. उसमे उनकी याचिका शामिल नहीं है. रजिस्ट्री की ओर से याचिका में 14 तकनीकी खामी पाई गई है. वो खामियां ठीक होने के बाद ही वह याचिका लिस्ट होगी.

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News Source: ANI

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