Home Top News दिल्ली SIR: 20 लाख नाम वेरिफाई, 13 लाख वोटर्स अब भी गड़बड़ियों में उलझे, CEO ने दी जानकारी

दिल्ली SIR: 20 लाख नाम वेरिफाई, 13 लाख वोटर्स अब भी गड़बड़ियों में उलझे, CEO ने दी जानकारी

by Neha Singh 13 October 2026, 7:31 AM IST
13 October 2026, 7:31 AM IST
Delhi SIR Draft Roll

Delhi SIR: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बताया कि दिल्ली की वोटर लिस्ट में लॉजिकल गड़बड़ियों या अनमैप्ड रिकॉर्ड के कारण चिह्नित लगभग 33 लाख एंट्रीज में से करीब 20 लाख मामलों को चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) 2026 के तहत सुलझा लिया गया है. CEO ने X पर एक पोस्ट में कहा कि इन गड़बड़ियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय अभियान शुरू किया गया था कि योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहें.

बयान में कहा गया, “अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो वे बेझिझक 14,947 बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs), 902 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (AEROs), 70 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (EROs), 13 डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर्स (DEOs) या CEO से संपर्क कर सकते हैं.” इसमें आगे कहा गया, “किसी भी योग्य मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा.”

2 लाख से ज्यादा फॉर्म 6 के आवेदन प्राप्त

CEO ऑफिस से मिले डेटा के अनुसार, 30 अगस्त तक वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म 6 आवेदन (28,820) दर्ज किए गए, जिससे दिल्ली में कुल आवेदनों की संख्या 2,12,400 हो गई. साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म 6A आवेदन (253) दर्ज किए गए, जबकि दिल्ली में कुल संख्या 1,351 थी. साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म 7 आवेदन (14,659) भी दर्ज किए गए, जबकि पूरी राजधानी में कुल आवेदन 51,471 थे. ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉर्म 8 आवेदन (32,711) दर्ज किए गए, जिससे दिल्ली में कुल संख्या 2,60,768 हो गई.

30 अक्टूबर तक भरें फॉर्म

इस डेटा में CEO ऑफिस द्वारा SIR प्रक्रिया के तहत बताए गए 13 जिले शामिल हैं. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त को जारी की गई थी और यह CEO, दिल्ली की वेबसाइट के साथ-साथ पोलिंग स्टेशनों पर भी उपलब्ध है. वोटरों को सलाह दी गई है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें. जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं, वे फाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए तय डिक्लेरेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं.

जो नए आवेदक 1 अक्टूबर को या उससे पहले 18 साल के हो रहे हैं, वे भी फॉर्म 6 के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. जो वोटर अपना पता बदलना चाहते हैं या मौजूदा जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं, वे फॉर्म 8 जमा कर सकते हैं. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय 30 अक्टूबर तक खुला रहेगा. इस दौरान मिले आवेदनों पर 30 नवंबर तक फैसला ले लिया जाएगा, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 4 दिसंबर को जारी की जाएगी.

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News Source: ANI

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