Nikaay Chunav: गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के स्थानीय निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक गांधीनगर महानगरपालिका, ओखा नगरपालिका और थरा नगरपालिका के सामान्य चुनाव होंगे. इसके साथ ही अलग-अलग स्थानीय निकायों की रिक्त सीटों पर उपचुनाव भी कराया जाएगा. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है. राज्य चुनाव आयोग के अनुसार गांधीनगर महानगरपालिका, ओखा नगरपालिका और थरा नगरपालिका में सामान्य चुनाव होंगे.
गांधीनगर समेत इन नगरपालिकाओं में डाले जाएंगे वोट
इसके अलावा छोटा उदेपुर नगरपालिका की एक सीट, बायड नगरपालिका की दो सीट, देवभूमि द्वारका जिला पंचायत की एक सीट, पडधरी तालुका पंचायत की सात सीट, हारिज तालुका पंचायत की सात सीट और मेहसाणा तालुका पंचायत की सात सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा. इस तरह कुल नौ स्थानीय निकायों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी. आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 19 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी. अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसके बाद 21 सितंबर को चुनाव संबंधी नोटिस प्रकाशित किया जाएगा.
13 अक्टूबर को मतगणना
उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 सितंबर निर्धारित की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 28 सितंबर को होगी. इसके बाद उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने का अवसर दिया जाएगा और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख भी 28 सितंबर निर्धारित की गई है. चुनाव प्रक्रिया के तहत इसके बाद अंतिम रूप से चुनाव मैदान में रहने वाले उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट होगी. राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 11 अक्टूबर (रविवार) की तारीख निर्धारित की है. मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा. आयोग के मुताबिक यदि किसी कारण से किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ती है तो 12 अक्टूबर को पुनर्मतदान कराया जा सकेगा. इसके बाद 13 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी.
उम्मीदवारों को बताना होगा अपना आपराधिक इतिहास
मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे और पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी. चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के सामान्य तथा उपचुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM के जरिए मतदान कराया जाएगा. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ अपने आपराधिक इतिहास, शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति और देनदारियों से संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी. आयोग के मुताबिक उम्मीदवार संबंधित चुनाव अधिकारी के कार्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी संबंधित फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है. अब 19 सितंबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही गुजरात के इन स्थानीय निकाय क्षेत्रों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
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