Home Latest News & Updates आदेशः दिल्ली के कनॉट प्लेस और जनपथ सहित इन जगहों पर अब शाम 6:30 बजे के बाद नहीं बिकेंगे सामान

आदेशः दिल्ली के कनॉट प्लेस और जनपथ सहित इन जगहों पर अब शाम 6:30 बजे के बाद नहीं बिकेंगे सामान

by Sanjay Kumar Srivastava 16 September 2026, 3:24 PM IST (Updated 16 September 2026, 3:25 PM IST)
16 September 2026, 3:24 PM IST (Updated 16 September 2026, 3:25 PM IST)
NDMC का कड़ा आदेशः दिल्ली के कनॉट प्लेस और जनपथ सहित इन जगहों पर शाम 6:30 बजे के बाद नहीं बिकेंगे सामान

NDMC Action: नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने लुटियंस दिल्ली के प्रमुख बाजारों में भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है. इसके तहत कनॉट प्लेस, जनपथ, पालिका बाज़ार, रीगल, रिवोली, हनुमान मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब के आसपास सड़क किनारे सामान बेचने वाले (वेंडर्स) अब शाम 6:30 बजे के बाद नजर नहीं आएंगे. NDMC ने इन इलाकों को ‘नो-वेंडिंग जोन’ घोषित करते हुए अनधिकृत वेंडिंग के खिलाफ लगातार अतिक्रमण-विरोधी अभियान चलाने का फैसला किया है. अधिकारियों के अनुसार, शाम के समय इन बाजारों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

सभी वेंडरों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे तय समय (सूर्यास्त या शाम 6:30 बजे) के बाद अपना सामान समेटकर वहां से हट जाएं. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों और अवैध रूप से दुकान लगाने वालों के खिलाफ परिषद द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इन इलाकों में भीड़ कम करने के लिए 14 सितंबर को ज्वाइंट डायरेक्टर (एनफोर्समेंट-नॉर्थ) के साथ एक बैठक में ये निर्देश जारी किए गए थे. साथ ही, एरिया इंस्पेक्टरों को प्रवर्तन गतिविधियों की समीक्षा करने और अतिक्रमण व अनधिकृत वेंडिंग को रोकने का निर्देश दिया गया था. अधिकारियों ने कहा कि वेंडरों को निर्देश दिया गया है कि वे ‘नो-वेंडिंग जोन’ में या तय समय (सूर्यास्त या शाम 6.30 बजे) के बाद अपना काम न करें और तय समय के बाद वेंडिंग वाली जगह से अपना सामान हटा लें.

चलेगा अतिक्रमण-विरोधी अभियान

उन्होंने कहा कि एरिया इंस्पेक्टरों से संवेदनशील जगहों की पहचान करने और नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करने को कहा गया है. अगर अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण होता है, तो नियमों के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कहा कि अलॉट की गई जगह पर कोई कवर/तिरपाल/मोमजामा/ढांचा लगाने का आदेश भी नहीं दिया गया है. वेंडरों को पैदल चलने वालों के लिए फ़ुटपाथ और सड़कें साफ़ रखने व अपनी तय जगहों पर शेड, तिरपाल या कोई और ढांचा न लगाने के लिए भी कहा गया है. अगर तय शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो वेंडिंग सर्टिफ़िकेट सस्पेंड या रद्द किए जा सकते हैं. अधिकारियों ने कहा कि खास तौर पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर के आस-पास स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव और सघन जांच की जाएगी, क्योंकि इन दिनों वहां लोगों की काफ़ी भीड़ होती है.

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News Source: PTI

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