Home राजनीति समाजवादी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अमित मालवीय के खिलाफ ‘अपमानजनक’ पोस्ट हटाने का आदेश

समाजवादी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अमित मालवीय के खिलाफ ‘अपमानजनक’ पोस्ट हटाने का आदेश

by Rashmi Rani 18 August 2024, 9:41 AM IST (Updated 2 September 2025, 1:16 PM IST)
18 August 2024, 9:41 AM IST (Updated 2 September 2025, 1:16 PM IST)
समाजवादी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अमित मालवीय के खिलाफ 'अपमानजनक' पोस्ट हटाने का आदेश

UP Politics: दिल्ली हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी को BJP के मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप वाली पोस्ट हटाने का आदेश दिया है.

18 August, 2024

UP Politics: दिल्ली हाई कोर्ट से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने BJP के मीडिय सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप वाली पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट में अमित मालवीय के वकील अरविंद नायर और नलिन कोहली ने कहा कि वह एक राजनीति दल के आईटी सेल प्रमुख है. उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी प्रतिष्ठा बनाई है. समाजवादी पार्टी की ओर से की गई पोस्ट के कारण उनकी छवि खराब हो रही है.

जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला समाजवादी पार्टी की एक पोस्ट से जुड़ा है. अयोध्या दुष्कर्म मामले में समाजवादी पार्टी नेता मोईद खान का नाम सामने आया, जिसके बाद SP प्रमुख अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की तो अमित मालवीय ने बयान जारी कर कहा कि आखिर अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर क्या साबित करना चाहते हैं? अमित मालवीय ने कहा कि अखिलेश यादव से इस तरह की घिनौनी राजनीति की ही हमें उम्मीद थी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी जहां से भी जीत हासिल करेगी, वहा की बहुओं-बेटियों के साथ दुष्कर्म की खबरें सामने आएंगी.

पीएम मोदी पर भी लगाया था आरोप

अमित मालवीय के इस जवाब के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्ट किया गया, जिसमें दुष्कर्म के आरोपियों के साथ BJP नेताओं की तस्वीरें डाली गईं थी. पीएम मोदी की आसाराम बापू के साथ और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ स्वामी चिन्मयानंद की तस्वीर लगाई. SP ने यह तक कह दिया कि अमित मालवीय भी महिलाओं को होटलों में बुलाकर उनके साथ दुष्कर्म करते हैं. अमित मालवीय ने इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

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