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हिमाचल HC का बड़ा फैसला: अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बहाल, एक महीने में देना होगा पूरा बकाया

by Sanjay Kumar Srivastava
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हिमाचल HC का बड़ा फैसला: अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन बहाल, एक महीने में देना होगा पूरा बकाया

Himachal HC: हिमाचल हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए पूर्व विधायकों राजिंदर राणा और रवि ठाकुर की पेंशन और बकाया राशि जारी करने का आदेश दिया है.

Himachal HC: हिमाचल हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए पूर्व विधायकों राजिंदर राणा और रवि ठाकुर की पेंशन और बकाया राशि जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने विधानसभा सचिव को निर्देश दिया है कि 7 अप्रैल 2026 से एक महीने के भीतर सभी बकाए का निपटारा किया जाए. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो संचय की तिथि से अंतिम भुगतान तक 6% वार्षिक ब्याज देना होगा. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि पेंशन जारी करने में विफल रहने पर हिमाचल विधानसभा के सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे.

भुगतान न करने पर देना होगा 6% ब्याज

मार्च 2024 में दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए पूर्व विधायकों राजिंदर राणा और रवि ठाकुर की याचिका को स्वीकार करते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय ने सचिव हिमाचल विधानसभा को ये आदेश दिया. याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया जारी नहीं किया गया, तो विधानसभा के सचिव उत्तरदायी होंगे. संचय की तारीख से अंतिम भुगतान तक प्रति वर्ष छह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. आदेश की एक प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई थी.

नए कानून के दायरे में नहीं आते दोनों विधायक

याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि पहले के हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक, 2024 को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है. इसके बाद राज्य विधानमंडल द्वारा एक नया विधेयक पारित किया गया, जो यह प्रावधान करता है कि 14 वीं विधान सभा या उसके बाद सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्ति अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा यदि उन्हें 10 वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो. नए विधेयक का दायरा संभावित है और केवल 14वीं विधान सभा से चुने गए विधायकों तक ही सीमित है और वर्तमान रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता भी 12वीं और 13वीं विधान सभा में विधायक के रूप में चुने गए थे और नए पारित विधेयक के दायरे में नहीं आते हैं. नतीजतन नए पारित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, दोनों याचिकाकर्ता पिछले कार्यकाल के लिए पेंशन के हकदार बने रहेंगे.

बजट सत्र में पारित हुआ था विधेयक

हाल के बजट सत्र के समापन दिन विधानसभा द्वारा पारित नए विधेयक के अनुसार, दो पहली बार विधायक गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र से देवेंदर भुट्टो को पेंशन लाभ से वंचित किया जाएगा. वे मार्च 2024 में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा अयोग्य घोषित किए गए छह विधायकों में से थे. रवि ठाकुर और राजिंदर राणा, जो 2024 विधानसभा उपचुनाव हार गए, 14वें विधानसभा कार्यकाल के लिए पेंशन के हकदार नहीं होंगे. हालांकि, उन्हें 12वीं और 13वीं अवधि के दौरान उनकी सेवा के लिए पेंशन मिलेगी. भाजपा उम्मीदवार के रूप में फिर से चुने गए सुधीर शर्मा और इंद्र दत्त लखनपाल नए प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे.

पार्टी व्हिप का किया था उल्लंघन

फरवरी 2024 के राज्यसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के दौरान पार्टी व्हिप की अवहेलना करने के बाद सभी छह विधायकों, जो तब कांग्रेस सदस्य थे, को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि फैसले ने साबित किया है कि व्यक्तियों को दंडित करने के लिए पूर्वव्यापी इरादे से कानून नहीं बनाए जा सकते हैं या लागू नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार संभावित रूप से कार्य करना चाहिए. फैसले को सरकार के चेहरे पर तमाचा बताते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कानून को हथियार बनाने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून भविष्य के लिए हैं, न कि राजनीतिक हिसाब-किताब निपटाने के लिए.

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News Source: PTI

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