Sikkim Government: सिक्किम सरकार अपने कर्मचारियों पर शिकंजा कसने जा रही है. सरकार 1 अक्टूबर से कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करेगी. हाजिरी न लगाने पर सैलरी से अपने आप पैसे कट जाएंगे. सिक्किम सरकार 1 अक्टूबर से सभी सरकारी विभागों में ‘आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम’ (AEBAS) लागू करेगी. 22 सितंबर को जारी गृह विभाग के एक सर्कुलर के अनुसार, यह सिस्टम पहले राज्य की राजधानी गंगटोक और ज़िला मुख्यालयों में लागू किया जाएगा. इसके बाद पूरे राज्य में इसे शुरू किया जाएगा. हाज़िरी न लगाने पर इसे ‘एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव’ (विशेष छुट्टी) माना जा जाएगा और सैलरी से अपने आप पैसे कट जाएंगे.
स्मार्टफोन से लगेगी हाजिरी
सर्कुलर में कहा गया है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित और कर्मचारियों के आधार/UID से जुड़े AEBAS के ज़रिए सरकारी कर्मचारी अपने काम की जगह के आसपास तय जगहों से स्मार्टफोन के ज़रिए अपनी हाज़िरी लगा सकेंगे. सर्कुलर में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए चाहे वे रेगुलर हों या अस्थायी – AEBAS में खुद को रजिस्टर करना और अपनी हाज़िरी दर्ज करना ज़रूरी होगा. इसमें यह भी कहा गया कि AEBAS के ज़रिए दर्ज हाज़िरी और छुट्टी के रिकॉर्ड ‘PRANALI’ सिस्टम से जोड़े जाएंगे. इसमें कहा गया है कि AEBAS में हाज़िरी दर्ज न करने पर इसे ‘एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव’ माना जाएगा और संबंधित कर्मचारी की सैलरी से पैसे अपने-आप PRANALI सिस्टम द्वारा अगले महीने की सैलरी से काट लिए जाएंगे.
विभाग के नोडल अधिकारी करेंगे जांच
हर महीने के आखिर में AEBAS हर कर्मचारी के लिए हाज़िरी रिपोर्ट तैयार करेगा. विभाग के नोडल अधिकारी छुट्टियों और गैर-हाज़िरी की जांच करेंगे और तय करेंगे कि वे मंज़ूरशुदा और सही थीं या नहीं. मंज़ूरशुदा छुट्टियों और सरकारी ड्यूटी का हिसाब लगाने के बाद बाकी बची गैर-हाज़िरी को कर्मचारी की ‘नेट एब्सेंस’ (कुल गैरहाज़िरी) माना जाएगा. अगले महीने की 7 तारीख की कट-ऑफ तारीख के बाद PRANALI सिस्टम NIC के ‘नेट एब्सेंस कंसोलिडेशन API’ के ज़रिए नेट एब्सेंस का डेटा लेगा. इसके बाद, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) उन कर्मचारियों के लिए स्पेशल लीव या बिना वेतन की छुट्टी (leave without pay) के आदेश जारी करेंगे और उस पर डिजिटल साइन करेंगे, जिनकी गैर-शून्य नेट अनुपस्थिति है. ये आदेश संबंधित पर्सनल सेक्शन को भेजे जाएंगे ताकि वे छुट्टी के अकाउंट और सर्विस बुक को अपडेट कर सकें.
1 अक्टूबर से होगी शुरू
ग्रुप A और B के अधिकारियों के मामले में, ये आदेश डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल को भेजे जाएंगे. सिक्किम सरकारी सेवा (छुट्टी) नियम, 1982 के नियम 20(2) का हवाला देते हुए सर्कुलर में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति को स्पेशल लीव में बदल सकते हैं. सभी सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे एडिशनल सेक्रेटरी या उसके बराबर रैंक के नोडल ऑफिसर नियुक्त करें. इन अधिकारियों को सिस्टम चलाने के लिए NIC से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी. सरकार ने कहा कि AEBAS की निगरानी 1 अक्टूबर, 2026 से राज्य और ज़िला मुख्यालयों में शुरू होगी और बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
News Source: PTI
