Gautam Buddha Nagar: गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अर्चना सिंह द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ये प्रतिबंध नवरात्रि, महानवमी और दशहरा जैसे आने वाले त्योहारों, कई सरकारी भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं और किसान यूनियनों व राजनीतिक संगठनों द्वारा अचानक किए जाने वाले प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं.
जुलूस-प्रदर्शन पर रोक
इस आदेश के तहत, सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने और मुख्य रास्तों व टोल प्लाजा पर बिना पुलिस की मंजूरी के जुलूस निकालने पर सख्त रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने बिना सही मंजूरी के सार्वजनिक जगहों या रास्तों पर धार्मिक सभाएं करने, नमाज पढ़ने या पूजा करने पर भी रोक लगा दी है, साथ ही विवादित जगहों पर धार्मिक बैनर, झंडे या पोस्टर लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस प्रशासन ने आवाज बढ़ाने वाले उपकरणों पर भी सख्त पाबंदियां लगाई हैं.
Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, is being enforced within the Gautam Buddha Nagar Commissionerate from 10.10.2026 to 20.10.2026: Police Commissionerate, Gautam Buddha Nagar https://t.co/ZHjfPkXVD5
— ANI (@ANI) October 10, 2026
ड्रोन उड़ाने पर रोक
हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई है और रिहायशी, शांत, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन में तय डेसिबल सीमा का पालन करना जरूरी कर दिया गया है. इसके अलावा, सरकारी इमारतों के एक किलोमीटर के दायरे में और पूरे जिले में बिना मंजूरी के ड्रोन उड़ाने पर रोक है, जबकि सार्वजनिक जगहों पर हथियार, धारदार हथियार या लाठी ले जाने और जश्न में फायरिंग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
भड़काऊ पोस्ट पर रहेगी नजर
परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है. आस-पास की फोटोकॉपी की दुकानों को परीक्षा के दिन और उससे एक दिन पहले बंद रखने का आदेश दिया गया है. आदेश में छतों और खुली जगहों पर ईंट, पत्थर, सोडा-वॉटर की बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ रखने पर भी रोक लगाई गई है. साथ ही सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने और चीनी मांझे की बिक्री व इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इस आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी अफवाहें, भड़काऊ सामग्री या गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है. पुलिस ने जोर देकर कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत सजा हो सकती है.
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News Source: ANI
