Home Top News एक साल तक प्रदर्शन…, इस शर्त पर छूटे अभिजीत दिपके और सौरव दास, 50,000 रुपए का बॉन्ड भरा

एक साल तक प्रदर्शन…, इस शर्त पर छूटे अभिजीत दिपके और सौरव दास, 50,000 रुपए का बॉन्ड भरा

by Neha Singh 11 October 2026, 12:01 PM IST (Updated 11 October 2026, 12:10 PM IST)
11 October 2026, 12:01 PM IST (Updated 11 October 2026, 12:10 PM IST)
Abhijeet Dipke Released

Abhijeet Dipke Released: CJP नेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है. 10 अक्टूबर को उन्हें हिरासत में लिया गया था. इसके बाद रविवार सुबह पुलिस ने तीनों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया. दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि अभिजीत समेत समेत तीनों नेताओं को एक शर्त पर रिहा किया गया है. उन्हें एक साल तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त पर छोड़ा गया है. साथ ही तीनों ने 50,000 रुपये का जमानत बॉन्ड भी भरा है.

शांति व्यवस्था भंग न करने की शर्त

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर लिखा, “श्री अभिजीत दिपके, श्री आशुतोष रंका और श्री सौरव दास को BNSS की धारा 126/170 के तहत 10.10.2026 को एहतियातन गिरफ्तार किया गया था. सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और उन्हें 11.10.2026 को SEM कोर्ट, दिल्ली कैंट के सामने पेश किया गया.” पुलिस ने बताया कि जमानत बॉन्ड भरने के बाद SEM कोर्ट ने तीनों को रिहा कर दिया और सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया. रिहाई की शर्त के तौर पर तीनों नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अगले एक साल तक ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिससे शांति और व्यवस्था भंग हो सकती है.

फ्लाइट से हिरासत में लिया गया

अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को शनिवार को दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर विमान के अंदर से ही हिरासत में लिया गया, जब वे विरोध प्रदर्शन के लिए मुंबई से दिल्ली आ रहे थे. धारा 126 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह ऐसे व्यक्ति को एक साल तक शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने का आदेश दिया जाए. धारा 170 पुलिस को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, अगर उन्हें किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) को करने की योजना की जानकारी हो और उन्हें विश्वास हो कि अपराध को किसी अन्य तरीके से नहीं रोका जा सकता है. इस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी 24 घंटे की कानूनी सीमा के अधीन है, जब तक कि किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत हिरासत जारी रखने की अनुमति न दी जाए.

ध्रुव राठी को भी शर्त पर रिहा किया

इसके साथ ही पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी रिहा कर दिया है. उन्हें शनिवार को गुरुग्राम से उनके आवास से हिरासत में ले लिया गया था. उन्हें भी इस शर्त पर रिहा किया गया है कि अगर वे फिर से जंतर-मंतर आने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस फिर कार्रवाई करेगी. बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी. यह घोषणा समूह के प्रमुख सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी में हिरासत से रिहा किए जाने के कुछ ही समय बाद की गई है. रिहाई के तुरंत बाद ब्रीफिंग की घोषणा करते हुए, CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने बताया, “हम दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.”

अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास रिहा, पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने की थी पेशी

News Source: ANI

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