Home Top News SIR विवाद के बीच दिल्ली में बढ़ी सख्ती! जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं, धारा 163 लागू

SIR विवाद के बीच दिल्ली में बढ़ी सख्ती! जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं, धारा 163 लागू

by Sachin Kumar 3 October 2026, 4:15 PM IST (Updated 3 October 2026, 4:16 PM IST)
3 October 2026, 4:15 PM IST (Updated 3 October 2026, 4:16 PM IST)
Section 163 still place across New Delhi

Delhi Police: SIR के विवाद को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा और सख्त कर दी है. पुलिस ने शनिवार को कहा कि नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और शनिवार को भी किसी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है.

दरअसल, 2 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने नई दिल्ली जिले में धारा 163 लागू कर दी थी. इसके तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस और धरना समेत कई गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका और कई लोगों को हिरासत में लिया. प्रदर्शन SIR को लेकर कथित अनियमितताओं और CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया गया था.

किसी भी जुलूस और इकट्ठा होने पर रोक

डीसीपी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि जन-सुरक्षा, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में धारा 163 लागू कर दी गई है. इस पोस्ट में आगे लिखा कि बिना इजाजत के इकट्ठा होने, सार्वजनिक भाषण देने, नारे लगाने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने और ऐसी ही अन्य गतिविधियों पर रोक है. साथ ही 3 अक्टूबर को भी किसी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है. न ही दिल्ली पुलिस को ऐसे किसी विरोध प्रदर्शन के बारे में पहले से कोई सूचना मिली है.

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कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी

अधिकारियों ने नागरिकों से आदेश का सख्ती से पालन करने और दिल्ली पुलिस का सहयोग करने का भी आग्रह किया. उन्होंने आगे कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कम से कम तीन FIR दर्ज की है. अधिकारियों के अनुसार, इनमें से दो FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं, जबकि एक अन्य मामला कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया.

सहयोग करने का किया आग्रह

अधिकारियों ने नागरिकों से आदेश का सख्ती से पालन करने और दिल्ली पुलिस का सहयोग करने का भी आग्रह किया. साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कम से कम तीन FIR दर्ज की है. अधिकारियों के अनुसार, इसमें से दो FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं, जबकि एक अन्य मामला कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया.

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