Home Latest News & Updates “50,000 लाओ, फिर टॉयलेट इस्तेमाल करना”, भदोही में दहेज के लिए ससुराल वालों ने की शर्मनाक हरकत

“50,000 लाओ, फिर टॉयलेट इस्तेमाल करना”, भदोही में दहेज के लिए ससुराल वालों ने की शर्मनाक हरकत

by Neha Singh 1 October 2026, 3:19 PM IST (Updated 1 October 2026, 3:21 PM IST)
1 October 2026, 3:19 PM IST (Updated 1 October 2026, 3:21 PM IST)
Bhadohi Dowry

Bhadohi Dowry: उत्तर प्रदेश के भदोही से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज की लालच में ससुराल वाले इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने अपनी बहू के टॉयलेट इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी. एक महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज के तौर पर अपने पिता से 50,000 रुपये लाने से मना करने पर उसके ससुराल वालों ने घर के टॉयलेट में ताला लगा दिया और उसे इस्तेमाल करने से रोक दिया. पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने बताया कि रोशन तारा इलाके की रहने वाली शबनम की शिकायत पर बुधवार को सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में उसके ससुर बुनियाद, देवर इलियास, ननद सना और रेहाना के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

ताला खोलने पर बहू को पीटा

त्यागी ने कहा, “महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने सितंबर के पहले हफ्ते में उसके पिता से 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया.” शिकायत के मुताबिक, 27 सितंबर की सुबह जब लगभग 20 साल की शबनम टॉयलेट इस्तेमाल करने गई, तो उसने पाया कि उसका दरवाजा बंद था. जब उसने ससुराल वालों से दरवाजा खोलने को कहा और खुद खोलने की कोशिश की, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और कहा कि उसे टॉयलेट इस्तेमाल करने की इजाजत तभी मिलेगी जब वह अपने पिता से 50,000 रुपये लाएगी.

टॉयलेट के लिए पड़ोसी के घर जाना पड़ा

SP ने कहा, “शबनम ने हमें बताया कि जब उसने बंद टॉयलेट को खोलने की कोशिश की, तो उसके ससुर और ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसे लात-घूंसे मारे और कहा कि अगर वह टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहती है तो उसे अपने पिता से 50,000 रुपये लाने होंगे.” आरोप है कि उसे टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए पड़ोसी के घर जाना पड़ा. उसकी शिकायत के अनुसार, जब परिवार के दूसरे सदस्यों को टॉयलेट इस्तेमाल करने की जरूरत होती थी, तो उसे खोल दिया जाता था और बाद में फिर से बंद कर दिया जाता था. त्यागी ने बताया कि शबनम के पति इम्तियाज भी टॉयलेट नहीं खुलवा पाए क्योंकि उन्हें कथित तौर पर अपने पिता और बड़े भाइयों से डर लगता था.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(3) (गंभीर आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 (क्रमशः दहेज देने/लेने और दहेज की मांग करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है. त्यागी ने कहा, “सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.” एसपी ने बताया कि सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर शैलेश कुमार राय को इस मामले में आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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News Source: ANI

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