Home अपराध Calcutta High Court : ममता सरकार को कलकत्ता HC से बड़ा झटका, क्या है बंगाल ‘शिक्षक भर्ती’ घोटाला?

Calcutta High Court : ममता सरकार को कलकत्ता HC से बड़ा झटका, क्या है बंगाल ‘शिक्षक भर्ती’ घोटाला?

by Live Times 22 April 2024, 2:39 PM IST (Updated 28 June 2026, 6:47 PM IST)
22 April 2024, 2:39 PM IST (Updated 28 June 2026, 6:47 PM IST)
Calcutta SSC Recruitment Cases

Calcutta High Court : कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार के सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 में हुई परीक्षा (SLST) को अमान्य करार देते हुए सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है. दरअसल, 24,640 खाली पदों को भरने के लिए 2016 (SLST) में 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शमिल हुए थे.

22 April, 2024

SSC Recruitment Cases : कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस मामले में एक अपवाद सोमा दास को अदालत द्वारा उल्लेख किया गया है जो कैंसर से पीड़ित हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी. इसके साथ ही पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं.

Calcutta High Court 2016 में हुई भर्ती पर कोर्ट का फैसला

Calcutta SSC Recruitment Cases : लोकसभा चुनाव से पहले एसएससी भर्ती मामले (SSC Recruitment Cases) में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2016 में राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से शिक्षण, गैर-शिक्षण पदों पर हुई सभी नियुक्तियां रद्द कर दी है. इस मामले में कोर्ट ने 2016 के विवादित पैनल को खारिज कर दिया है वहीं करीब 25 हजार 753 लोगों की नौकरी भी चली गई. बेरोजगारों को अगले 4 हफ्ते के भीतर सैलरी लौटानी होगी. 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा. बेरोजगारों को DI और जिलाधिकारियों के माध्यम से वेतन लौटाना होगा.

CBI करेगी नियुक्ति प्रक्रिया की जांच

जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच ने CBI को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आगे की जांच करने और तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत द्वारा उल्लेख किया गया है जो कैंसर से पीड़ित हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी. हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने मानवीय आधार पर उनका नियोजन रद्द नहीं किया.

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