सलमान खान को 5 अप्रैल, 2018 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था और पांच साल की सजा सुनाई थी, जबकि उनके सह-आरोपी अन्य अभिनेता और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था.
Jodhpur: काले हिरण शिकार मामले में फिल्म स्टार सलमान खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि सलमान खान सहित बॉलीवुड अभिनेताओं से संबंधित अपीलों को 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. इस दिन अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और अभिनेता सैफ अली खान को बरी किए जाने के मामले पर भी सुनवाई होगी.
सितंबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान लगा था आरोप
यह मामला सितंबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के कथित शिकार से संबंधित है. मालूम हो कि सलमान खान को 5 अप्रैल, 2018 को ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. जबकि कोर्ट ने उनके सह-आरोपी अभिनेता सैफ अली खान और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया था. इसके बाद अभिनेता सलमान खान ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में चुनौती दी. साथ ही, राज्य सरकार ने सह-आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की. उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और नोटिस जारी किए.
सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू के मामले पर भी होगी बहस
बाद में सलमान खान ने एक स्थानांतरण याचिका दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि उनकी अपील सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी जाए. उच्च न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और तदनुसार उनका मामला स्थानांतरित कर दिया. शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई ने कहा कि दोनों मामले उच्च न्यायालय में होने के बावजूद वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई. बिश्नोई ने कहा कि उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग ने दोनों अपीलों को एक साथ जोड़ने और 28 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. इसी दिन अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू और अभिनेता सैफ अली खान को रिहा किए जाने के मामले पर भी बहस होगी .
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