Home Top News ‘गंभीर चिंता और तनाव में हैं इमरान खान’, अस्पताल में घंटों चला इलाज, फिर भेजा गया जेल

‘गंभीर चिंता और तनाव में हैं इमरान खान’, अस्पताल में घंटों चला इलाज, फिर भेजा गया जेल

by Neha Singh 21 August 2026, 10:03 AM IST (Updated 21 August 2026, 11:09 AM IST)
21 August 2026, 10:03 AM IST (Updated 21 August 2026, 11:09 AM IST)
Imran Khan

Imran Khan Health: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तबीयत बिगड़ गई है. शुक्रवार तड़के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को इलाज के लिए अदियाला जेल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. उनके मीडिया स्पोक्सपर्सन ने बताया कि कोर्ट के 18 अगस्त के आदेश के मुताबिक खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया. कुछ घंटों की मेडिकल जांच के बाद अब उन्हें फिर से अदियाला जेल भेज दिया गया है.

चिंता और तनाव से पीड़ित हैं खान

इससे पहले जमा की गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि वह “लेवल थ्री प्लस” एंग्जायटी से पीड़ित हैं. खान के इंटरनेशनल मीडिया स्पोक्सपर्सन जुल्फी बुखारी ने एक WhatsApp मैसेज में इस बात की पुष्टि की. लेवल थ्री प्लस एंग्जायटी का मतलब है हाई-लेवल या गंभीर एंग्जायटी, जिसमें चिंता रोजाना के कामों पर भारी पड़ती है. इससे बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है और साफ सोच में रुकावट आती है. बुखारी ने कहा, “पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है.” जांच के बाद उन्हें फिर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया था, जो गैरीसन शहर के बाहरी इलाके में है. उन्हें 5 अगस्त, 2023 को भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे हिरासत में हैं. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इमरान खान को जेल से हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. मंगलवार को कोर्ट ने आदेश दिया कि 73 साल के इमरान को अगले दो दिनों के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाए और 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक वहीं रखा जाए. सरकार ने शुरू में कहा कि वह कोर्ट के आदेश को लागू करेगी, लेकिन बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके आदेश पर फिर से विचार करने और उसे रद्द करने की अपील की.

सेहत बिगड़ने का दावा

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिव्यू पिटीशन पर कई आपत्तियां उठाईं और उसे वापस कर दिया. रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि पिटीशन पूरे रिकॉर्ड के बिना दायर की गई थी. सरकार ने दलील दी कि इमरान को हॉस्पिटल भेजने का ऑर्डर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और इसलिए इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है. इमरान खान का परिवार महीनों से उनकी सही मेडिकल केयर की कमी के आरोप लगा रहा है, जिसके बाद सुर्पीम कोर्ट ने यह आदेश दिया. परिवार का दावा है कि जेल में इमरान की सेहत बिगड़ रही है, जिसमें उनकी आंखों की बीमारी एक बड़ी चिंता का विषय है.

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News Source: PTI

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