Home Latest News & Updates हापुड़ में 2014 में हुए कार हादसे पर बड़ा फैसलाः जान गंवाने वाले युवक के परिवार को मिलेंगे 18.39 लाख रुपए

हापुड़ में 2014 में हुए कार हादसे पर बड़ा फैसलाः जान गंवाने वाले युवक के परिवार को मिलेंगे 18.39 लाख रुपए

by Sanjay Kumar Srivastava 2 July 2026, 6:23 PM IST (Updated 2 July 2026, 6:47 PM IST)
2 July 2026, 6:23 PM IST (Updated 2 July 2026, 6:47 PM IST)
हापुड़ में 2014 में हुए कार हादसे पर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसलाः जान गंवाने वाले युवक के परिवार को मिलेगा 18.39 लाख का मुआवजा

Hapur Road Accident Compensation: सड़क हादसे में मारे गए युवक को 18 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. अदालत ने कार के ड्राइवर को दोषी ठहराया है. दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 2014 में उत्तर प्रदेश में कार दुर्घटना में मारे गए 21 साल के युवक के माता-पिता को 18.39 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है. ट्रिब्यूनल ने इस जानलेवा दुर्घटना के लिए गाड़ी के ड्राइवर को ज़िम्मेदार ठहराया है. पीठासीन अधिकारी मनीष शर्मा, दीपांशु वर्मा के माता-पिता द्वारा दायर क्लेम याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.

डिवाइडर से टकरा गई थी कार

दीपांशु वर्मा की मौत हापुड़ ज़िले में उस समय हो गई थी जब उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई थी. 6 जून के आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह ट्रिब्यूनल मानता है कि मृतक की मौत कार ड्राइवर के कारण हुई. दुर्घटना के समय वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. ट्रिब्यूनल ने पाया कि दुर्घटना के समय कार का बीमा (इंश्योरेंस) था और बीमा कंपनी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को निर्देश दिया कि वह मुआवज़े की राशि, याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 30 दिनों के भीतर जमा करे.

सड़क पर अचानक आ गए थे जानवर

क्लेम याचिका के अनुसार, दीपांशु वर्मा 6 अक्टूबर 2014 को चार अन्य लोगों के साथ दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे, तभी हापुड़ में उनकी गाड़ी एक डिवाइडर से टकरा गई. उन्हें गंभीर चोटें आईं और मेरठ के एक अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. ड्राइवर सपन सक्सेना ने तर्क दिया कि दुर्घटना तब हुई जब अचानक कुछ जानवर सड़क पर आ गए और उन्हें बचाने की कोशिश में वह डिवाइडर से टकरा गया. स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि ड्राइवर उन परिस्थितियों को संतोषजनक ढंग से समझाने में विफल रहा जिसमें वाहन डिवाइडर से टकराया.

ड्राइवर की लापरवाही आई सामने

ट्रिब्यूनल ने कहा कि सक्सेना का बयान कि कुछ जानवर अचानक उसकी कार के सामने आ गए, अविश्वसनीय प्रतीत होता है. ऐसा प्रतीत होता है कि वह लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे. वाहन डिवाइडर से टकराया था, चालक की ओर से लापरवाही का संकेत देता है और वाहन में किसी भी यांत्रिक दोष या मृतक की ओर से किसी भी लापरवाही का कोई सबूत नहीं था. आदेश में कहा गया कि उपरोक्त बहस के मद्देनजर यह न्यायाधिकरण प्रासंगिक समय पर वाहन चलाने में भारी लापरवाही और चूक के लिए ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराने के लिए बाध्य है, जिससे मृतक की मौत हो गई.

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News Source: PTI

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