Home राजनीति रक्षाबंधन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 17 अगस्त को जमा की जाएंगी ‘लड़की बहिन’ की किश्तें

रक्षाबंधन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 17 अगस्त को जमा की जाएंगी ‘लड़की बहिन’ की किश्तें

by Nishant Pandey 11 August 2024, 6:04 PM IST (Updated 1 September 2025, 1:20 PM IST)
11 August 2024, 6:04 PM IST (Updated 1 September 2025, 1:20 PM IST)
रक्षाबंधन से पहले महाराष्ट्र सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 17 अगस्त को जमा की जाएंगी ‘लड़की बहिन’ की किश्तें

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त को जुलाई और इस महीने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की किश्तें लाभार्थियों के खातों में जमा करेगी.

11 August, 2024

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने रक्षाबंधन से पहले एक बड़ा एलान किया है. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त को जुलाई और इस महीने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना (MMLBY) की किश्तें लाभार्थियों के खातों में जमा करेगी. इस योजना के तहत हर माह 1500 रुपए देने का प्रावधान रखा गया है. अकोला में BJP कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया है.

महिलाओं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर करना है. अब सरकार रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. हालांकि, विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर माझी लड़की बहन योजना को शुरू किया है. सरकार की यह योजना टिकाऊ नहीं है.

इस योजना के लिए कौन है पात्र?

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. शर्तें पूरी करने वाली महिलाएं ही इस योजना का लाभ लें सकती हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला महाराष्ट्र की मूल निवासी हो. महिला की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल वहीं अधिकतम आयु सीमा 65 साल रखी गई है. इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख रुपए या इससे कम है. इस योजना के लिए विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं ही पात्र होंगी. यदि परिवार में कोई आयकर दाता है तो उस परिवार की महिला को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

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