Home Top 2 News AAP पार्टी कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की याचिका पर HC में सुनवाई, 5 जून को आदेश हो सकता है पारित

AAP पार्टी कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की याचिका पर HC में सुनवाई, 5 जून को आदेश हो सकता है पारित

by Rashmi Rani
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Delhi High Court On AAP Office

Delhi High Court On AAP Office: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से उसके कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग की गई है.

27 May, 2024

Delhi High Court On AAP Office: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण केंद्र से उसके कार्यालय के लिए जगह आवंटित करने की मांग की गई है. बता दें कि राउज एवेन्यू में मौजूदा पार्टी कार्यालय को 15 जून तक AAP को खाली करना होगा. कोर्ट ने कहा कि वह स्थान के अस्थायी आवंटन के मुद्दे पर 5 जून को आदेश पारित कर सकती है.

पार्टी अस्थायी कार्यालय की हकदार

AAP ने अपने कार्यालयों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जमीन का एक टुकड़ा या लाइसेंस के आधार पर एक आवास इकाई के आवंटन की मांग करते हुए पिछले साल दो अलग-अलग याचिकाएं दायर कर अदालत का रुख किया था. वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी तब तक अस्थायी कार्यालय की हकदार है, जब तक उसे स्थायी पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं दी जाती है और मौजूदा मामले में AAP सरकार के एक मंत्री अपना कब्जा छोड़ने को तैयार थे.

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

बता दें कि मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने AAP को अपना राउज एवेन्यू कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया था. जमीन न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित की गई थी. अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा है कि चूंकि नई दिल्ली में केंद्रीय स्थानों पर अन्य सभी राष्ट्रीय दलों को कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए अधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि इसी तरह का आवंटन हो.

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