SIR: झारखंड में SIR के दौरान गलत दस्तावेज देने पर सीधे जेल भेज दिया जाएगा. झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए नकली दस्तावेज़ जमा करने वालों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. गुरुवार शाम सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों-सह-उपायुक्तों को भेजे गए एक पत्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत कई ज़िलों से अलग-अलग स्रोतों से नकली प्रमाण-पत्र बनाने की खबरें मिल रही हैं.
30 जून से 29 जुलाई तक चलेगी SIR प्रक्रिया
कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ़ कानून के प्रावधानों के तहत तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें. उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार करें ताकि कोई भी नागरिक SIR के लिए नकली या अनधिकृत दस्तावेज़ न ले. झारखंड में SIR प्रक्रिया 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगी, जिसके दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) गणना फ़ॉर्म भरने के लिए घर-घर जाकर दौरा करेंगे. गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य में SIR प्रशिक्षण चल रहा है. यह 20 जून को शुरू हुआ और 29 जून तक चलेगा.
5 अगस्त को जारी होगी ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट
उन्होंने बताया कि ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी और इससे जुड़े दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी. उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद फ़ाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी. कुमार ने कहा कि इस स्पेशल रिविज़न प्रोग्राम का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी योग्य भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल होने से न छूटे और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का नाम इसमें शामिल न हो.
जन-जागरूकता अभियान चलाएगा आयोग
उन्होंने बताया कि SIR प्रक्रिया के दौरान योग्य नागरिकों, बुज़ुर्गों, बीमार लोगों और ख़ासकर SC, ST और विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों की मदद के लिए पोलिंग स्टेशनों पर स्पेशल वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे. 30 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ‘चुनाव पाठशाला’ और ‘वोटर अवेयरनेस फ़ोरम’ के ज़रिए बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे SIR प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग दें, ताकि राज्य में पूरी तरह से सटीक, त्रुटि-मुक्त और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने नागरिकों को सलाह दी है कि SIR के दौरान वे कोई भी गलत दस्तावेज न दें, अन्यथा उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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News Source: PTI
