Home राजनीति पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा कदम, 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले के खिलाफ पहुंची SC

पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा कदम, 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले के खिलाफ पहुंची SC

by Live Times
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West Bengal teachers recruitment scam

West Bengal Teachers Recruitment Scam : राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा कि हाई कोर्ट ने ‘मनमाने ढंग से’ नियुक्तियों को रद्द कर दिया.

24 April, 2024

West Bengal Teachers Recruitment Scam : पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग (SSC) के 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध ठहराने के कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है. आयोग ने राज्य के संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नियुक्ति की थी. बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से बहुत दबाव था. यही वजह है कि ममता सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है.

शिक्षकों और कर्मियों को बर्खास्त करने का दिया था आदेश

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील में कहा कि हाई कोर्ट ने ‘मनमाने ढंग से’ नियुक्तियों को रद्द कर दिया. याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के प्रभाव को समझने में नाकाम रहा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सीधे बर्खास्त कर दिया गया.

22 अप्रैल को दिया था फैसला

याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में जल्द ही नया सेशन शुरू होने वाला है. पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (West Bengal School Service Commission) जब तक नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा तब तक शिक्षकों की भारी कमी होगी. 22 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस देवांग्शु बसाक और जस्टिस शब्बर रसीदी की बेंच ने 2016 में हुई शिक्षक भर्ती को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था और सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करने का निर्देश दिया था.

15 दिन में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था

इतना ही नहीं, केंद्रीय एजेंसी को तीन महीने के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा था. इसके साथ ही, कोर्ट ने शिक्षकों से ब्याज सहित सात-आठ साल की सैलरी वापस करने का निर्देश दिया था. बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को 15 दिन में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा था.

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