Home राज्य ऋण धोखाधड़ी मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने CBI को लगाई फटकार

ऋण धोखाधड़ी मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने CBI को लगाई फटकार

by Rashmi Rani 19 February 2024, 5:41 PM IST (Updated 8 October 2025, 1:21 PM IST)
19 February 2024, 5:41 PM IST (Updated 8 October 2025, 1:21 PM IST)
High Court reprimanded CBI

19 Feb 2024

कोचर जोड़े की गिरफ्तारी सत्ता का दुरुपयोग

बम्बई हाईकोर्ट ने ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी को सत्ता का गलत इस्तेमाल करार दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सोच विचार किये बिना और कानून का उचित सम्मान किए बिना इस तरह की नियमित गिरफ्तारी शक्ति का दुरुपयोग है । अदालत ने जांच एजेंसी की इस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया कि गिरफ्तारी इसलिए की गई, क्योंकि कोचर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और कहा कि आरोपियों को पूछताछ के दौरान चुप रहने का अधिकार है। आदेश में कहा गया है कि चुप रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20(3) से निकलता है, जो आरोपी को आत्म-आलोचना के खिलाफ अधिकार देता है। इसलिए ये दलील गलत है ।

आपको बता दें कि वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में सीबीआई ने 23 दिसंबर, 2022 को कोचर जोड़े को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया और इसे गैर-कानूनी करार देने की मांग की थी। साथ ही अंतरिम आदेश के जरिए जमानत पर रिहा करने की मांग की। अदालत ने 9 जनवरी, 2023 को एक अंतरिम आदेश जारी करके कोचर जोड़े को जमानत दे दी थी। बेंच ने कहा कि जून 2022 से जब भी कोचर कपल को नोटिस जारी किया गया, तब वो सीबीआई के सामने पेश होते रहे हैं।

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