Delhi GRAP-4: दिल्ली में आज से ग्रेप-4 लागू हो गया है. अब दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली दूसरी राज्य की गोड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा.
18 December, 2025
Delhi GRAP-4: गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में आज से ग्रेप-4 लागू हो गया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि अब दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली दूसरी राज्य की गोड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा. दिल्ली सरकार ने गाड़ियों को लेकर कई नियमों में बदलाव किया है. इसके अलावा सभी संस्थानों में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं. यह सभी नियम आज से लागू हो गए हैं.
‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नियम लागू
खराब होते एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत, BS-VI स्टैंडर्ड से नीचे की दूसरे राज्यों की प्राइवेट गाड़ियों के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है. इसके साथ ही ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में लागू हो गया. फ्यूल पंप बिना वैलिड PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं दे रहे हैं, और इसे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरों, पंपों पर वॉयस अलर्ट और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है.
इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री
आज से दिल्ली में BS-2, BS-3, और BS-4 कैटेगरी के तहत दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सभी गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा. इसमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बसें और सभी तरह के कमर्शियल वाहन शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली में अभी चल रही दूसरे राज्यों की रजिस्टर्ड गाड़ियों का इंस्पेक्शन किया जाएगा. अगर कोई गाड़ी BS-6 स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. इसके अलावा रेता-बालू जैसा सामान ले जाने वाली गाड़ियों को भी एंट्री नहीं मिलेगी. हालांकि CNG, इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों या जरूरी सेवाएं देने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है.
वर्क फ्रॉम होम के निर्देश
GRAP-4 पाबंदियों के तहत दिल्ली सरकार ने जरूरी सेवाएं देने वाली संस्थाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी और निजी संस्थाओं में 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं. 50% कर्मचारी ऑफिस से काम करेंगे और बाकी 50% घर से काम करेंगे. जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, सरकार उन पर जुर्माना लगाएगी.
मजदूरो को मिलेंगे दस हजार
GRAP 3 के तहत 16 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया था और ग्रेप-4 के बाद भी कंस्ट्रक्शन बंद रहेगा. ऐसे में मजदूरों को भारी नुकसान हो रहा है. इसलिए दिल्ली सरकार रजिस्टर्ड मज़दूरों के बैंक अकाउंट में सीधे ₹10,000 जमा करेगी. GRAP 4 की पाबंदियां हटने के बाद भी यही रकम दी जाएगी.
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