Food Safety: त्योहारों के मौसम को देखते हुए दिल्ली की फ़ूड सेफ़्टी टीमों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. फ़ूड सेफ़्टी टीमों की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है. दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने 4,100 किलोग्राम से ज़्यादा मिलावटी खोया, छेना (दूध से बना उत्पाद) और एनालॉग पनीर ज़ब्त करके नष्ट कर दिया है. विभाग ने मोरी गेट खोया मंडी से 30 सैंपल लिए, जिनमें से 22 खाने के लिए असुरक्षित पाए गए. बुधवार को दिल्ली के CMO ने कहा कि खोया और छेना (मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले उत्पाद) के 19 सैंपल में से 12 घटिया क्वालिटी के थे. बयान में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा टीमों ने एक महीने तक चले अभियान में कुल 4,100 किलोग्राम से ज़्यादा मिलावटी पनीर, खोया और छेना ज़ब्त करके नष्ट किया.
ओखला सब्जी मंडी, संजय मार्केट, जनकपुरी में चला अभियान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार त्योहारों के मौसम में दिल्ली के लोगों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. ये जांच अभियान दिल्ली के प्रमुख बाज़ारों और खाद्य पदार्थों की बिक्री वाली जगहों पर चलाए गए, जिनमें ओखला सब्ज़ी मंडी, मोरी गेट खोया मंडी, बाग़ दीवार, संजय मार्केट, जनकपुरी की छोटी सब्ज़ी मंडी, शाहदरा की मोची मार्केट, गाज़ीपुर और झील शामिल हैं. विभाग ने ऑनलाइन निरीक्षण भी किए. इन अभियानों के दौरान खाद्य कारोबारियों को साफ़-सफ़ाई के तय मानकों का सख्ती से पालन करने और सिर्फ़ ऐसे असली खाद्य उत्पाद बेचने का निर्देश दिया गया जो ज़रूरी मानकों को पूरा करते हों.
मिलावटी उत्पाद मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत खाद्य कारोबारियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. विभाग ने साफ़ कर दिया है कि फ़ूड सेफ़्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों के ख़िलाफ़ नियमों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी. फ़ूड सेफ़्टी टीम ने बुधवार को कई जगहों पर छापेमारी भी की, जिनमें खारी बावली, ओखला सब्ज़ी मंडी, पूर्वी दिल्ली का झील इलाका और पश्चिमी दिल्ली की जनकपुरी मंडी शामिल है. यह अभियान त्योहारों का मौसम खत्म होने तक जारी रहेगा.
मिलावटखोरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाईः सीएम
मुख्यमंत्री गुप्ता ने चेतावनी दी कि जो लोग मिलावट के ज़रिए लोगों की सेहत को ख़तरे में डालेंगे, उनके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. बयान में आगे कहा गया है कि उन्होंने फ़ूड सेफ़्टी विभाग को बाज़ारों में नियमित रूप से जांच करने, संदिग्ध फ़ूड प्रोडक्ट्स के सैंपल लेने और नियमों के अनुसार फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
आदेशः दिल्ली के कनॉट प्लेस और जनपथ सहित इन जगहों पर अब शाम 6:30 बजे के बाद नहीं बिकेंगे सामान
News Source: PTI
