Home Latest News & Updates उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से मिले राहुल गांधी, बोले- भारत मृत अर्थव्यवस्था के साथ बनता जा रहा मृत समाज

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से मिले राहुल गांधी, बोले- भारत मृत अर्थव्यवस्था के साथ बनता जा रहा मृत समाज

by Sanjay Kumar Srivastava 24 December 2025, 7:43 PM IST
24 December 2025, 7:43 PM IST
Kuldeep Singh Sengar

Congress leader: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की. कहा कि भारत न केवल एक मृत अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, बल्कि एक मृत समाज भी बनता जा रहा है.

Congress leader: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की. कहा कि भारत न केवल एक मृत अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, बल्कि एक मृत समाज भी बनता जा रहा है. राहुल गांधी के साथ दुष्कर्म पीड़िता ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की. पीड़िता ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दोषी भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि रेप पीड़िता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए, न कि उसके साथ अन्याय और भय का भाव पैदा किया जाना चाहिए. क्या सामूहिक रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या न्याय के लिए आवाज उठाने का साहस दिखाना उसकी गलती है? राहुल गांधी ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा कि यह तथ्य कि आरोपी पूर्व भाजपा विधायक सेंगर को जमानत मिल गई है, बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है.

पीड़िता सम्मान, सुरक्षा और न्याय की हकदार

कहा कि खासकर तब जब पीड़िता को बार-बार परेशान किया जा रहा है और वह डर के साये में जी रही है. राहुल ने कहा कि दुष्कर्मियों को जमानत देना और पीड़ितों को अपराधियों की तरह मानना यह किस तरह का न्याय है? उन्होंने आगे कहा कि हम न केवल एक मृत अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं, बल्कि ऐसी अमानवीय घटनाओं के कारण हम एक मृत समाज में भी तब्दील होते जा रहे हैं. गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना एक अधिकार है और उसे दबाना एक अपराध है. पीड़िता सम्मान, सुरक्षा और न्याय की हकदार है, न कि बेबसी, डर और अन्याय की. 2017 की उन्नाव रेप पीड़िता ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के सेंगर की जेल की सजा निलंबित करने के फैसले को अपने परिवार के लिए काल बताया और कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगी.

2017 में पीड़िता संग हुआ था दुष्कर्म

रेप पीड़िता और उसकी मां ने मंडी हाउस के पास सेंगर को जमानत दिए जाने के अदालत के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सेंगर पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकता और न ही पीड़िता या उसकी मां को धमकी दे सकता है. इसमें यह भी कहा गया कि शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत स्वतः रद्द हो जाएगी. हालांकि, सेंगर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है और उस मामले में उसे जमानत नहीं मिली है. पीड़िता 2017 में नाबालिग थी जब सेंगर ने उसका अपहरण कर उसके साथ रेप किया था.

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