Home खेल सुप्रीम कोर्ट से ललित मोदी को लगा बड़ा झटका! BCCI से ED का जुर्माना भरने वाली याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट से ललित मोदी को लगा बड़ा झटका! BCCI से ED का जुर्माना भरने वाली याचिका को किया खारिज

by Sachin Kumar 30 June 2025, 12:36 PM IST
30 June 2025, 12:36 PM IST
SC junks Lalit Modi plea seeking BCCI pay ED penalty

Lalit Modi News : ललित मोदी के खिलाफ अनियमितताएं पाए जाने पर ED ने उनपर 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसको माफ करवाने के लिए उन्होंने SC में याचिका दायर की जिस अब खारिज कर दिया गया है.

Lalit Modi News : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व हेड ललित मोदी (Lalit Modi) की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की याचिका को खारिज कर दिया. मामला यह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन मामले में ED की तरफ से लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने भरने की मांग की थी. इसी बीच न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ललित मोदी कानून के अनुसार उपलब्ध दीवानी उपचार का लाभ उठाने का हकदार हैं. बता दें कि बाम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को ललित मोदी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया था और इसके साथ ही उनकी याचिका भी खारिज कर दी थी.

न्यायाधिकरण ने लगाया मोदी पर जुर्माना

बॉम्बे उच्च न्यायालय का कहना था कि याचिका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि FEMA के तहत न्यायाधिकरण ने ललित मोदी पर जुर्माना लगाया है. आपको बताते चलें कि ललित मोदी ने अपनी याचिका में कहा था कि FEMA के कथित उल्लंघन का आरोपी पाया गया उन्हें उस वक्त BCCI का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मैनेजमेंट के अध्यक्ष का पदभार भी संभाल रहे थे. याचिका में दावा किया गया है कि BCCI के उपनियमों के तहत उन्हें जुर्माना देना चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बाद भी ललित ने 2018 में एक याचिका दायर कर दी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में ललित मोदी ने दावा किया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नियमों के मुताबिक, BCCI अपने पदाधिकारियों को उनके ऑफशियल कार्यों के दौरान नुकसान और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है.

यह भी पढ़ें- ‘अगर इंग्लैंड में हार गए…’ पूर्व मुख्य कोच ने किया शुभमन गिल का बचाव, टीम मैनेजमेंट से की खास मांग!

BCCI को नहीं जारी की जाएगी रिट

हाई कोर्ट ने कहा कि कथित क्षतिपूर्ति मामले में सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, इसलिए BCCI को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में राहत देना पूरी तरह से गलत है. याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि मोदी को चार हफ्ते के भीतर टाटा मेमोरियल अस्पताल को 1 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था. दरअसल, मामला यह है कि साल 2013 में IPL के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी को BCCI के सभी मामलों से आजीवन बैन लगा दिया गया था और इसका मुख्य कारण उनपर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोपों से उपजा था. खासकर आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए ऑक्शन के दौरान अनियमितताएं पाई गई थीं.

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया को फतह करना है ‘एजबेस्टन का किला’ तो माननी ही होगी अजहरुद्दीन की सलाह

You may also like

LT logo

Feature Posts

Newsletter

@2026 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?