Home Top News दिल्ली में SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 47.7 लाख नाम कटे, इस दिन तक कर सकते हैं क्लेम

दिल्ली में SIR के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 47.7 लाख नाम कटे, इस दिन तक कर सकते हैं क्लेम

by Neha Singh 31 August 2026, 3:59 PM IST
31 August 2026, 3:59 PM IST
Delhi SIR Draft Roll

Delhi SIR Draft Roll: दिल्ली में विशेष गहन पुरनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल सोमवार को जारी हुआ. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से राजधानी के 1.45 करोड़ वोटर्स में से 47.7 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं. दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि जो लोग बाहर हो गए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपने क्लेम फाइल कर सकते हैं. फाइनल रोल 4 नवंबर को जारी किया जाएगा.

97.5 लाख वोटर्स के फॉर्म डिजिटाइज हुए

इलेक्शन कमीशन के बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक, क्लेम और ऑब्जेक्शन की जांच की जाएगी और नोटिस-डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर तक चलेगा. ड्राफ्ट रोल में लगभग 97.5 लाख वोटर्स हैं, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म मिले. इस प्रोसेस के दौरान दिल्ली के 1,45,10,299 वोटर्स में से लगभग 67.18 परसेंट के फ़ॉर्म डिजिटाइज किए गए. बाकी 47.7 लाख वोटर्स को एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और अन्य (ASDDO) के तहत “अनकलेक्टेबल” कैटेगरी में रखा गया था और वे ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हुए.

रोहिणी में डिजिटाइजेशन का रेट सबसे ज़्यादा

शहर के 70 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटाइजेशन का लेवल काफी अलग-अलग था. जहां रोहिणी में डिजिटाइजेशन का रेट सबसे ज़्यादा 83.43 प्रतिशत रहा, वहीं तुगलकाबाद में सबसे कम 52.15 प्रतिशत रहा. SIR घर-घर जाकर गिनती करके इलेक्टोरल रोल तैयार करने के लिए किया गया था। बता दें, दिल्ली में SIR 30 जून से शुरू हुआ था. 31 अगस्त को इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई. 30 सिंतबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का समय है. दावों का निपटारा 29 अक्टूबर तक होगा. आखिर में 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी.

वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल Electoral Search Portal पर जाएं. अब इसमें भाषा चुनकर EPIC नंबर दर्ज करें और राज्य चुनें. इसके बाद कैप्चा डालकर सर्च पर क्लिक करें. आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी.

कैसे करना है क्लेम

जिन वोटर्स के फॉर्म इस प्रकिया के दौरान नहीं मिले, उन्हें क्लेम और ऑब्जेक्शन के जरिए नाम शामिल करने की इजाजत दी गई है. वे 30 सितंबर तक क्लेम फाइल कर सकते हैं. इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाएं या अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें. लॉग इन करें और ‘फॉर्म 6’ भरें. आप अपने एरिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस (ERO) जाकर भी फिजिकल फॉर्म जमा कर सकते हैं. नाम जोड़ने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों की जरूरत होगी. इसके साथ ही वर्तमान पते का वैध प्रमाण पत्र भी जरूरी है.

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News Source: PTI

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