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महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री को झटका:लातूर DCC बैंक के निदेशक पद से हटाए गए NCP नेता पाटिल

by Sanjay Kumar Srivastava 19 September 2026, 6:45 PM IST (Updated 19 September 2026, 6:46 PM IST)
19 September 2026, 6:45 PM IST (Updated 19 September 2026, 6:46 PM IST)
महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री को झटका:लातूर DCC बैंक के निदेशक पद से हटाए गए NCP नेता बाबा साहेब पाटिल

RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने लातूर ज़िला सेंट्रल कोऑपरेटिव (DCC) बैंक के निदेशक व महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल सहित सात अन्य निदेशकों को हटाने का आदेश दिया है. उनका कार्यकाल 10 साल की सीमा से ज़्यादा हो गया था. पाटिल डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) से जुड़े हैं. रिजर्व बैंक का यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के निर्देशों के बाद आया है, जो बैंक के सदस्य सतीश शेषराव जाधव की याचिका के जवाब में दिए गए थे. RBI के असिस्टेंट जनरल मैनेजर कपिल गोस्वामी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया.

कार्रवाई के लिए डिप्टी सेक्रेटरी ने लिखा था पत्र

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 (जिसे बैंकिंग लॉज़ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत संशोधित किया गया है) के अनुसार, ज़िला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों /सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा दस साल का हो सकता है. इसके पहले, राज्य के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी सुधीर अमृते ने पुणे के कोऑपरेशन कमिश्नर को पत्र लिखकर उन जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के निदेशकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा था, जिन्होंने अपने पद पर 10 साल से ज़्यादा समय पूरा कर लिया था. इसके बाद 25 मई 2026 को सतीश जाधव ने RBI के चीफ़ जनरल मैनेजर को एक शिकायत सौंपी, जिसमें इसी आधार पर लातूर DCC बैंक के आठ डायरेक्टरों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर RBI हुआ सख्त

जाधव ने शनिवार को PTI को बताया कि शिकायत की कॉपी लातूर डिवीज़न के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डिवीजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, कोऑपरेशन कमिश्नर और RBI के NABARD सेक्शन को भी सौंपी गई थीं. चूंकि RBI ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए जाधव ने 21 जून, 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया. 3 अगस्त को कोर्ट ने RBI से कहा कि वह जाधव की 25 मई की शिकायत पर छह हफ़्ते के अंदर कार्रवाई करे. रिजर्व बैंक ने 4 सितंबर को संबंधित डायरेक्टरों से कहा कि वे 10 सितंबर तक अपना जवाब दें.

RBI के जनरल मैनेजर को भेजा गया इस्तीफा

सात निदेशकों अशोक शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, श्रीपतराव निवृत्तीराव काकड़े, स्वयंप्रभा धनंजय पाटिल, व्यंकटराव धोंडीराम बिराजदार, पृथ्वीराज हरिश्चंद्र शिरसत, प्रमोद जाधव और नागोरराव पाटिल ने 10 सितंबर को बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमंत जाधव को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया. बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इस्तीफ़ों को मंज़ूरी दी और उन्हें ईमेल के ज़रिए RBI के जनरल मैनेजर को भेज दिया. 18 सितंबर को RBI ने लातूर DCC बैंक को निर्देश दिया कि वह उस डायरेक्टर को पद से हटाए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 10A(2A)(i) के तहत पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है.

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News Source: PTI

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