Home Latest खराब टीवी की बिक्री: उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट और टेलीविजन कंपनी पर ठोका जुर्माना, क्षतिपूर्ति देने का आदेश

खराब टीवी की बिक्री: उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट और टेलीविजन कंपनी पर ठोका जुर्माना, क्षतिपूर्ति देने का आदेश

by Sanjay Kumar Srivastava
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District Consumer Commission

उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और टेलीविजन निर्माण कंपनी थॉमसन को ग्राहक को दोषपूर्ण टीवी डिलीवर किए जाने के बाद सेवा में कमी का दोषी पाया है.

Mumbai: खराब टीवी मिलने पर मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फ्लिपकार्ट और टेलीविजन निर्माण कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी और निर्माता को सेवा में कमी का दोषी पाया गया. उपभोक्ता आयोग ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और टेलीविजन निर्माण कंपनी थॉमसन को ग्राहक को दोषपूर्ण टीवी डिलीवर किए जाने के बाद सेवा में कमी का दोषी पाया है. आदेश में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दक्षिण मुंबई ने कहा कि ग्राहक को संतुष्ट करने में ई-कॉमर्स कंपनी और निर्माता दोनों ने उदासीन दृष्टिकोण अपनाया.

शिकायत के बाद भी कंपनी ने नहीं किया समाधान

आयोग ने ई-कॉमर्स कंपनी और निर्माता को दोषपूर्ण टीवी के लिए भुगतान की गई 13,999 रुपये की राशि ब्याज सहित वापस करने के साथ-साथ मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 15,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा और मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया.शिकायतकर्ता ने 19 फरवरी, 2021 को फ्लिपकार्ट के माध्यम से थॉमसन ब्रांड का एलईडी टीवी खरीदा था, लेकिन इसमें जल्द ही बिजली की विफलता, ध्वनि की समस्या और डिस्प्ले दोष सहित तकनीकी गड़बड़ियां होने लगीं. निर्माता और ऑनलाइन विक्रेता से निवारण की मांग करने के बार-बार प्रयास व्यर्थ रहे क्योंकि कोई प्रभावी समाधान या प्रतिस्थापन प्रदान नहीं किया गया. इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया.

आयोग ने फ्लिपकार्ट के तर्क को किया खारिज

फ्लिपकार्ट ने तर्क दिया कि यह केवल विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच लेनदेन की सुविधा देने वाले एक ऑनलाइन मध्यस्थ के रूप में काम करता है. वह माल नहीं बेचता या बनाता है, साथ ही कहा कि शिकायतकर्ता ने 10-दिवसीय प्रतिस्थापन नीति का उपयोग नहीं किया, जिसके बाद जिम्मेदारी निर्माता पर आ गई. फ्लिपकार्ट ने दावा किया कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता नहीं है. थॉमसन टीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि उत्पाद वारंटी के अंतर्गत आता है और मानक शर्तों के अनुसार समस्याओं का समाधान किया जाता है. फर्म ने देरी या गैर-कार्यक्षमता के लिए दुरुपयोग, गलत तरीके से संभालना या उसके नियंत्रण से परे स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया.

खरीदने के तुरंत बाद ही आ गई थी खराबी

आयोग के आदेश में कहा गया है कि खरीद के तुरंत बाद उत्पाद में खराबी आ गई और समय पर शिकायत की गई. थॉमसन टीवी ने अपना बचाव करते हुए उपभोक्ता आयोग से कहा कि उसने शिकायत को हल करने का प्रयास किया. लेकिन कंपनी सेवा संबंधी कोई ठोस सबूत आयोग के सामने पेश नहीं कर सकी. इसके बजाय, रिकॉर्ड पर रखे गए पत्राचार से निर्माता की ग्राहक सेवा द्वारा एक उदासीन दृष्टिकोण का पता चलता है. आयोग ने वारंटी के तहत दोषपूर्ण उत्पाद की मरम्मत या प्रतिस्थापन करने में विफलता को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के रूप में माना. ई-कॉमर्स फर्म की भूमिका को संबोधित करते हुए आयोग ने कहा कि चालान पर फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग थी और ग्राहक सेवा उसके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दी गई थी. इसलिए यह दायित्व से बच नहीं सकता.

बिक्री के बाद फ्लिपकार्ट अपने दायित्व से बच नहीं सकता

आयोग ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 ई-कॉमर्स संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि विक्रेता उपभोक्ताओं के प्रति दायित्वों को पूरा करें. पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट बिक्री और बिक्री के बाद की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका को देखते हुए मात्र मध्यस्थ के रूप में दायित्व से बच नहीं सकता है. ई-कॉमर्स फर्म और टीवी निर्माता संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी थे. आयोग ने कहा कि सेवा में कमी के लिए यह कार्रवाई की गई है.

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