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Patanjali Misleading Ad Case: सुप्रीम कोर्ट का योग गुरु रामदेव को आदेश, 2 दिन में प्रकाशित करो अखबारों में माफीनामा

by Rashmi Rani
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Patanjali Misleading Ad Case

Patanjali Misleading Ad Case: सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को दो दिनों के अंदर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है.

23 April, 2024

Patanjali Misleading Ad Case: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना ​​मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को दो दिनों के अंदर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश जारी किया है.

कई अखबारों में माफीनामा छपवाया

कोर्ट में रामदेव के तरफ से यह दलिल दी गई कि हमने सोमवार को कई अखबारों में माफीनामा छपवाया है. जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि क्या माफीनामा उतना ही बड़ा छपा है, जितना बड़ा पतंजलि का विज्ञापन छपता है और यह माफीनामा सुनवाई के एक दिन पहले ही क्यों प्रकाशित किया गया.

67 अखबारों में माफीनामे प्रकाशित किया

आपको बता दें कि सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद ने लगभग 67 अखबारों में माफीनामे प्रकाशित किया है. जिसमें यह लिखा गया कि भ्रामक विज्ञापन देने जैसी गलती भविष्य में दोबारा नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन भी दिया कि अदालत और संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और सभी सात बिंदुओं पर 7 मई को सुनवाई होगी.वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर के राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों को भी पार्टियों के रूप में जोड़ा जाएगा और उनसे भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब उन्हें देना होंगा.

IMA ने दायर करवाई थी याचिका

बता दें कि, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जांच के दायरे में रहेंगे. दोनों को ही अपनी गलती सुधारने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया था. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ याचिका दायर करवाई थी.

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