INDIA Bloc: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA गठबंधन के सांसद शुक्रवार रात 8 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे. इसके पहले रणनीति तय करने के लिए विपक्ष के सभी सांसद शाम 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे. INDIA ब्लॉक के सांसद शाम 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे. प्रतिनिधिमंडल की राष्ट्रपति से रात 8 बजे मुलाकात तय है. गुरुवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों ने राजघाट का दौरा किया. राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. विपक्ष के नेता उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं. चुनाव आयोग और BJP ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है.
बिहार में भी प्रदर्शन
विरोध प्रदर्शन दिल्ली से बाहर भी फैल गया है. RJD के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पटना में प्रदर्शन का नेतृत्व किया. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह दिल्ली में INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगी. बुधवार को हुए जोरदार प्रदर्शनों के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने तीन FIR दर्ज की है. FIR में पुलिसकर्मियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा डालने, धक्का-मुक्की करने और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने का जिक्र है. FIR में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी नाम शामिल हैं. बुधवार को बैरिकेड वाला गेट खोलने की कोशिश करते देखे जाने के बाद गांधी को हिरासत में ले लिया गया और बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया.
ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा हुई और कड़ी
इस विवाद के बीच अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ‘Z+’ श्रेणी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त रिजर्व कर्मियों को तैनात किया है. दिल्ली सरकार ने 9 और 10 अक्टूबर को सभी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश भी दिया है. यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर दिया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नियोजित विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया गया है. इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जवाबदेही को लेकर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली अर्ज़ी को खारिज कर दिया. इसके लिए कम समय में सूचना मिलने, पहले नियमों का पालन न करने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया.
विरोध-प्रदर्शन पर रोक
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह के गैर-कानूनी जमावड़े या विरोध-प्रदर्शन पर रोक है. संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि अनुमति वाला आवेदन पुलिस के तय नियमों के तहत ज़रूरी 10 दिन पहले की सूचना के बिना मिली थी. प्रसाद ने कहा कि नई दिल्ली ज़िले में एक अर्ज़ी दी गई थी जिसमें बताया गया था कि वे 10 अक्टूबर को CEC की जवाबदेही को लेकर एक प्रदर्शन या विरोध-प्रदर्शन करना चाहते हैं. इस सूचना की जांच और विचार किया गया, और पाया गया कि सबसे पहले तो यह बहुत कम समय में मिली थी. हमारे तय नियमों के अनुसार, हमें धरने या विरोध-प्रदर्शन से कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना चाहिए होती है, जो इस मामले में नहीं हुआ.
News Source: ANI
