Rahul Gandhi Acquitted: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है. यह फैसला विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनाया. फैसला सुनाए जाते समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद अदालत में मौजूद थे. यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में दिए गए एक बयान से जुड़ा है. भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. अब इस मामले में राहुल को बरी कर दिया गया है.
अमित शाह के बारे में टिप्पणी
इस मामले के वकीलों में से एक, एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ला ने सोमवार को बताया, “यह मामला मई 2018 का है, जब बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने उन्हें एक हत्या के मामले में आरोपी बताया था. इससे आहत होकर, स्थानीय जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष और BJP के जिला उपाध्यक्ष रहे विजय मिश्रा ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.”
#WATCH | Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi arrives at Special MP/MLA Court in Sultanpur. He will appear before the court for the verdict in a 2018 criminal defamation case. https://t.co/aKEm328oec
— ANI (@ANI) October 26, 2026
आठ साल तक चली कानूनी लड़ाई
27 नवंबर 2023 को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया. 20 फरवरी 2024 को कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई. जुलाई 2024 में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया और आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह शिकायत राजनीतिक कारणों से प्रेरित है. मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने गवाह और सबूत पेश किए. शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की कि राहुल गांधी की आवाज के नमूने की तुलना रिकॉर्डिंग से की जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद निचली अदालत और हाई कोर्ट, दोनों जगह इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन वे सफल नहीं रहीं. दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस पूरी होने के बाद, कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की.
कोर्ट के बाहर जुटी समर्थकों की भीड़
राहुल गांधी जब कोर्ट जा रहे थे, तब भी उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिली और सुनवाई के बाद जब वे कोर्ट से बाहर निकले तब भी भीड़ ने उनके समर्थन में नारे लगाए. फैसले के बाद कोर्ट के बाहर पटाखे फोड़े गए. अब कांग्रेस नेता इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं और कोर्ट का आभार व्यक्त कर रहे हैं. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि सुल्तानपुर जिला अदालत ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है. सत्यमेव जयते .
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News Source: ANI
