Home Top News राहुल गांधी के काफिले के हादसे पर एक्शन में यूपी पुलिस, DGP ने दिए जांच के आदेश; SIT गठित

राहुल गांधी के काफिले के हादसे पर एक्शन में यूपी पुलिस, DGP ने दिए जांच के आदेश; SIT गठित

by Sachin Kumar 26 October 2026, 1:55 PM IST (Updated 26 October 2026, 1:56 PM IST)
26 October 2026, 1:55 PM IST (Updated 26 October 2026, 1:56 PM IST)
UP police action Rahul Gandhi convoy accident

Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काफिले के साथ हुए हादसे को सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर देखा जा रहा है. उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने मामले की जांच के आदेश देते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. लखनऊ के आईजी किरण एस की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है. यह कमेटी मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. दरअसल, 26 अक्टूबर को राहुल गांधी के सुल्तानपुर दौरे के दौरान उनके काफिले के पीछे चल रही एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस हादसे में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए. हालांकि, हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और घायलों को मामूली चोटें आई हैं. अब जांच के जरिए हादसे के कारणों और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक का पता लगाया जाएगा.

आईजी किरण होंगे SIT के अध्यक्ष

तीन सदस्यों वाली कमेटी की अध्यक्षता लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक (IG) किरण एस करेंगे. टीम में सुल्तानपुर के अपर पुलिस अधीक्षक बृज नारायण सिंह और यातायात के पुलिस उपाधीक्षक राम कृष्ण चतुर्वेदी को भी शामिल किया गया है.

यातायात व्यवस्था की होगी जांच

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक नोटिस के मुताबिक, एसआईटी दुर्घटना के कारणों और परिस्थिति के बारे में बारीकी से जांच करेगी. इसके अलावा, सुरक्षा, एस्कॉर्ट और यातायात व्यवस्था में किसी तरह की चूक हुई है या नहीं. इसकी भी जांच की जाएगी. टीम से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुझाव देने के लिए भी कहा गया है. जांच करने के बाद एसआईटी से जल्द से जल्द रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपने को कहा गया है.

कोर्ट से बरी हुए राहुल गांधी

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को बरी कर दिया है. यह फैसला विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सुनाया. फैसला सुनाए जाते समय कांग्रेस सांसद खुद अदालत में मौजूद थे. यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में दिए गए एक बयान से जुड़ा है. भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. अब इस मामले में राहुल को बरी कर दिया गया है.

बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कराई थी शिकायत दर्ज

इस मामले को लेकर एडवोकेट काशी प्रसाद शुक्ला ने सोमवार कहा कि यह मामला मई 2018 का है, जब बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उन्होंने उन्हें एक हत्या के मामले में उन्हें आरोपी बताया था. इससे आहत होकर स्थानीय जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष और BJP के जिला उपाध्यक्ष रहे विजय मिश्रा ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

राहुल गांधी को बड़ी राहत! अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में MP/MLA कोर्ट ने बरी किया

News Source: ANI

You may also like

Live Times logo

Feature Posts

Newsletter

@2026 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?