Home राजनीति Sultanpur News: मानहानि केस में राहुल गांधी की टली सुनवाई, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

Sultanpur News: मानहानि केस में राहुल गांधी की टली सुनवाई, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

by Rashmi Rani 22 April 2024, 6:33 PM IST (Updated 14 August 2025, 4:40 PM IST)
22 April 2024, 6:33 PM IST (Updated 14 August 2025, 4:40 PM IST)
Rahul Gandhi

Sultanpur News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई दो मई तक टाल दी है.

22 April, 2024

Sultanpur News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई दो मई तक टाल दी है. यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला के मुताबिक सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज की नियुक्ति न होने की वजह से सुनवाई टल गई.उन्होंने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख दो मई तय की गई है.

भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी याचिका

राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत छह साल पहले भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी. इस मामले में पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसके बाद, राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई. कर्नाटक चुनाव के दौरान मई 2018 में बेंगलुरू में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त, 2018 को शिकायत दर्ज की गई थी.

अमित शाह को लेकर की थी टिप्पणी

शिकायतकर्ता ने राहुल की उस टिप्पणी का हवाला दिया , जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन उनका पार्टी अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपित है और उस समय अमित शाह BJP के अध्यक्ष थे. हालांकि, राहुल की टिप्पणी से पहले मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को आरोपमुक्त कर दिया था, जब वे गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे.

जमानत पर चल रहे हैं राहुल

बता दें कि राहुल अभी जमानत पर चल रहे हैं. इस मामले में पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट भी जारी किया था. 12 अप्रैल को भी इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी/एमएलए न्यायालय के जज के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी.

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