Delhi SIR: दिल्ली में मंगलवार को वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरा और लोगों से डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इस काम में हिस्सा लेने की अपील की. अधिकारियों ने बताया कि महीने भर चलने वाले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत, 13,000 से ज़्यादा बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) ने राजधानी के 70 असेंबली एरिया में वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटना शुरू कर दिया है.
लोगों से दिल्ली सीएम की अपील
एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि उन्होंने अपनी और अपने परिवार की डिटेल्स के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया है. उन्होंने कहा, अपना एन्यूमरेशन फॉर्म समय पर भरें और अपने BLO को जमा करें. एक सही और अप-टू-डेट वोटर लिस्ट एक मजबूत डेमोक्रेसी की नींव है. आइए हम जागरूक नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभाएं और डेमोक्रेसी के इस महान ‘यज्ञ’ में अपनी भागीदारी पक्की करें. अधिकारियों ने बताया कि BLO को सुबह और शाम के समय घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन करने के लिए कहा गया है, जिसमें शनिवार और रविवार भी शामिल हैं, जब लोग घर पर होते हैं.
तीन बार घर आएंगे BLO
दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) ऑफिस के अधिकारियों ने बताया कि घर-घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन के काम के लिए 13,000 से ज़्यादा BLO को लगाया गया है. दिल्ली में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां भी अपने बूथ लेवल एजेंट (BLAs) के जरिए घर-घर जाकर सर्वे में हिस्सा ले रही हैं ताकि लोगों को फॉर्म भरने और जमा करने में मदद मिल सके. राष्ट्रीय राजधानी में सात लोकसभा और 70 विधानसभा सीटों पर 13,033 पोलिंग स्टेशन हैं. हर बीएलओ डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान बंद पाए जाने वाले किसी भी घर में कम से कम तीन बार जाएगा. दिल्ली में 1.45 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 77.11 लाख पुरुष और 67.98 लाख महिला वोटर हैं.
कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) काम के दौरान, BLO हर वोटर को 2002 में हुए पिछले SIR के अनुसार अपनी डिटेल्स भरने के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म की दो कॉपी देंगे. एक फॉर्म एक्नॉलेजमेंट के तौर पर रखा जाएगा, जबकि दूसरा BLO को वापस कर दिया जाएगा. गिनती के फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है. यह फॉर्म हर वोटर को भरना होगा ताकि उनका नाम फाइनल वोटर रोल में आ सके. CEO के ऑफिस के मुताबिक, जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके नाम ड्राफ़्ट रोल से हटा दिए जाएंगे.
दिल्ली में बसने वाले लोगों को देनी होगी ये डिटेल
बीएलओ आपसे आपका पूरा नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, वोटर आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, परिवार के नए वोटर्स के बारे में पूछेंगे. अगर कोई वोटर 2002 के बाद दिल्ली में बसा है, तो उसे अपने उस राज्य की आखिरी SIR डिटेल्स भरनी होंगी जहां वह वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड था. सभी राज्यों के वोटर रोल इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर उपलब्ध हैं. अगर किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसे अपने माता-पिता की डिटेल्स देनी होंगी. वोटर अपने एन्यूमरेशन फॉर्म की डिटेल्स ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं.
SIR के लिए जरूरी तारीखें
- 30 जून से 29 जुलाई तक, BLO घर-घर जाकर सर्वे करेंगे.
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को पब्लिश की जाएगी.
- ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक फाइल की जा सकती हैं.
- दावों और आपत्तियों का निपटारा 3 अक्टूबर तक किया जाएगा.
- फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को पब्लिश की जाएगी.
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News Source: PTI
