Home Top News ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में FIR दर्ज, ईद कार्यक्रम में इस धर्म को कहा था गंदा

ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में FIR दर्ज, ईद कार्यक्रम में इस धर्म को कहा था गंदा

by Neha Singh 27 May 2026, 9:06 AM IST
27 May 2026, 9:06 AM IST
FIR on Mamata Banerjee

FIR on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब एक नए विवाद में फंस गई हैं. ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दरअसल, ममता बनर्जी का एक विवादित बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक धर्म जो को गंदा कह रही हैं. वीडियो में वह कह रही हैं, “हम इस जुमला पार्टी द्वारा जानबूझकर बनाए गए ‘गंदे धर्म’ को नहीं मानते.” बनर्जी की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ सिलीगुड़ी के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई है.

सनातन धर्म पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप

यह शिकायत कलकत्ता हाई कोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच की एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह ने दर्ज कराई है. रिंकी चटर्जी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन पर सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है. उनका आरोप है कि ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले बयान दिए. शिकायत में कहा गया है कि ममता बनर्जी ने कथित तौर पर एक मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम में सनातन धर्म को गंदा धर्म कहा, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची.

क्या बोलीं ममता बनर्जी

वायरल वीडियो में ममता बनर्जी एक मुस्लिम मंच पर काफी अग्रेसिव दिख रही हैं. उनके आस-पास कई लोग खड़े हैं. जब वह कहती हैं कि ‘हम राम-कृष्ण वाला, स्वामी विवेकानंद वाला धर्म मानते हैं लेकिन हम जानबूझकर एक गंदा धर्म जो जुमला पार्टी ने बनाया, उस धर्म को हम नहीं मानते हैं.’ इसके बाद मंच पर मौजूद लोग सहमति में सिर हिलाते हुए दिखते हैं. हैरानी की बात यह है कि जिस मंच पर ममता बनर्जी ने यह बयान दिया, वहां एक पुलिस ऑफिसर भी खड़ा था. सबने शांति से सुना, किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई.

पिछले साल का है वीडियो

ममता बनर्जी का यह वीडियो पिछले साल की ईद पर हुए एक कार्यक्रम का है, लेकिन इस पर शिकायत अब दर्ज की गई है. शिकायत करने वाले ने ममता बनर्जी के खिलाफ FIR की मांग की है. ममता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. आरोपों में क्रिमिनल धमकी के लिए सेक्शन 351(1) और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करने के लिए सेक्शन 352 शामिल हैं. अधिकारियों ने सेक्शन 353(2) भी लगाया है, जो अलग-अलग धार्मिक ग्रुप के बीच नफरत या दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से जानकारी फैलाने पर सजा देता है.

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News Source: PTI

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