High Court of Bombay: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसला को पलट दिया, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था. अब कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में एक जूनियर सहयोगी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सामने आया था. इसके बाद गोवा की ट्रायल कोर्ट में करीब आठ वर्षों तक इस मामले की सुनवाई चली और 2021 में अदालत ने तरुण तेजपाल को बरी कर दिया.
5 साल बाद हाईकोर्ट ने पलटा फैसला
गोवा की ट्रायल कोर्ट से वर्ष 2021 में बरी किए जाने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. साथ ही बॉम्बे HC ने सेशंस कोर्ट का आदेश भी रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट की गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की बेंच ने कहा कि वह सजा पर अपना आदेश दोपहर में सुनाएंगे. तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2)(f) (संरक्षक या भरोसे/अधिकार की स्थिति में मौजूद व्यक्ति द्वारा महिला का रेप), 354 (a) (यौन उत्पीड़न) और 354 (b) (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत कोर्ट ने दोषी ठहराया है.
वकील ने की थी कम से कम सजा की मांग
तरुण तेजपाल को धारा 376 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है. एक तरफ जहां तेजपाल के वकील आबाद पोंडा ने कम से कम सजा की मांग की थी. दूसरी तरफ गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग की. सॉलिसीटर ने कहा था कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि ‘ना का मतलब ना होता है.’ वहीं, हाई कोर्ट की बेंच के सामने मौजूद तेजपाल ने नरमी बरतने की अपील की और दावा किया कि वह राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद भी दो बेटियों के पिता हैं.
जानें क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला एक पूर्व जूनियर सहयोगी के आरोपों से जुड़ा है. पीड़िता का कहना है कि साल 2013 में गोवा में ‘थिंकफेस्ट’ का इवेंट हुआ था. इस दौरान तरुण तेजपाल ने होटल की लिफ्ट में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था. पीड़िता ने शिकायत में यह भी बताया तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ईमेल के जरिए इसकी शिकायत भी भेजी थी. इसके बाद यही ईमेल जांच का मुख्य आधार बना था.
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News Source: PTI
