Home अपराध Delhi: महिला ने की दुष्कर्म की झूठी शिकायत, फिर कोर्ट को पता चली सच्चाई, जानें क्या दिया आदेश

Delhi: महिला ने की दुष्कर्म की झूठी शिकायत, फिर कोर्ट को पता चली सच्चाई, जानें क्या दिया आदेश

by Live Times 28 July 2024, 7:25 PM IST (Updated 4 September 2025, 12:23 PM IST)
28 July 2024, 7:25 PM IST (Updated 4 September 2025, 12:23 PM IST)
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Delhi Crime: दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म की झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में महिला पर पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए

28 July, 2024

Delhi Crime: दिल्ली (Delhi) में एक महिला को दुष्कर्म की झूठी शिकायत करना भारी पड़ गया. दरअसल, कोर्ट ने पुलिस को एक महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. महिला ने एक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराया था. साथ ही कोर्ट ने महिला को फटकार लगाते हुए कहा कि महिलाओं को दिए गए विशेषाधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. महिलाओं को अपने निजी रंजिशों के लिए किसी पर गलत आरोप नहीं लगाने चाहिए.

महिला ने मजिस्ट्रेट को बताई पूरी सच्चाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 14 जुलाई को व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अगले दिन महिला ने मजिस्ट्रेट को एक बयान दिया जिसमें कहा कि वह स्वेच्छा से आरोपी के साथ एक होटल में गई थी. उसने व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए. हालांकि, कुछ देर बाद आरोपी के साथ उसका झगड़ा हो गया. इसके बाद उसने पुलिस को बुलाया और व्यक्ति पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा दिया. इस कारण उस व्यक्ति को लगभग 10 दिनों तक जेल में रखा गया था.

आरोपी व्यक्ति को कोर्ट ने दी जमानत

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने आरोपी व्यक्ति को 20 हजार रुपये का जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के झूठे आरोप किसी के जीवन, प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं. साथ ही कोर्ट ने पुलिस को ऐसे मामलों में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने पुलिस से कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. पहले पूरे मामले की सही तरह से जांच कर फिर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए. क्योंकि एक झूठी शिकायत से निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाता है.

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