CJP Protest: दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दीं. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली में स्टेशनों के आस-पास सड़कों पर भारी जाम की आशंका को देखते हुए रेलवे ने 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का फ़ैसला किया है. 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों पर ही रद्द कर दिया जाएगा. यह फ़ैसला इंटेलिजेंस इनपुट और ट्रैफ़िक एडवाइज़री को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
UP-MP से आने वाली ये ट्रेनें कैंसिल
यूपी से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, प्रयागराज एक्सप्रेस, लखनऊ-नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस, प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल, बनारस-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वाराणसी-दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल प्रभावित होंगी. रेलवे ने यह एहतियाती कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रैफ़िक जाम के कारण होने वाली परेशानी को रोकने के लिए उठाया है. इसके अलावा वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीज़न ने 9 अक्टूबर को ट्रेन नंबर 22221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)-हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस को रद्द करने की घोषणा की. रेलवे प्रशासन ने कहा कि ट्रेन को उसके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द कर दिया गया है.
राजधानी की कई सीमाओं पर कड़ी चौकसी
भोपाल से ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाएं और अपडेट के लिए रेलवे की आधिकारिक जानकारी और पूछताछ सेवाओं का इस्तेमाल करें. इस बीच 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है. गाज़ीपुर, चिल्ला, टिकरी, सिंघु, गुरुग्राम, कापसहेड़ा, लोनी और बदरपुर सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस इन इलाकों में आवाजाही पर कड़ी नज़र रख रही है.
नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लागू
दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की जवाबदेही को लेकर CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके पीछे कम समय में सूचना मिलने, पहले निर्देशों का पालन न करने और सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था व ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया है. दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि नई दिल्ली इलाके में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित एहतियाती प्रतिबंध लगाए गए हैं. यह बताना भी जरूरी है कि अगर कोई BNSS की धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
News Source: ANI
