Home Latest बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाएगी फर्जी वोटिंग, चुनाव आयोग इस खास रणनीति पर कर रहा काम

बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाएगी फर्जी वोटिंग, चुनाव आयोग इस खास रणनीति पर कर रहा काम

by Sanjay Kumar Srivastava
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Election Commission

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के संशोधन की नियमित प्रक्रिया पूरे देश में हर साल की जाती है और चुनाव या उपचुनाव से पहले भी की जाती है.

New Delhi: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है. बिहार में बहुत से मतदाता ऐसे हैं, जो सालों से रहते तो बाहर हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट कोई और देता है. इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चुनाव आयोग खास रणनीति बना रहा है. बिहार में मतदाता सूची में अधिक सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर गहन सत्यापन करने पर विचार कर रहा है. अधिकारियों ने रविवार को बताया कि विभिन्न नागरिक समाज संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य लोगों द्वारा मतदाता सूची में नामों को शामिल करने या हटाने को लेकर लगातार चिंताएं जताई गई हैं.

आयोग पर आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप

कांग्रेस सहित कई दलों ने चुनाव प्राधिकरण पर भाजपा की मदद करने के लिए आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. अधिकारियों ने अफसोस जताया कि एक विस्तृत प्रोटोकॉल का पालन करने के बावजूद, चुनाव आयोग पर अक्सर मतदाता सूची में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी करने के आरोप और आक्षेप लगाए जाते हैं, भले ही यह पूरी पारदर्शिता के साथ और राजनीतिक दलों की निरंतर जांच के तहत किया जाता है. सूत्रों ने बताया कि प्रणाली को मजबूत और किसी भी तरह की त्रुटि से मुक्त बनाने के लिए चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आगामी मतदाता सूची संशोधन के दौरान मतदाता सूची को सही करने के लिए घर-घर जाकर गहन सत्यापन करने पर विचार कर रहा है.

हर साल होता है मतदाता सूची में संशोधन

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का ऐसा गहन और कठोर संशोधन पहले भी किया जा चुका है.पिछली बार ऐसा 2004 में किया गया था. चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के संशोधन की नियमित प्रक्रिया पूरे देश में हर साल की जाती है और चुनाव या उपचुनाव से पहले भी की जाती है. उन्होंने कहा कि मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की पात्रता और अयोग्यता के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं. मृत्यु और नए मतदाताओं के शामिल होने के कारण मतदाता सूची को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है. मतदाताओं का अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय आवागमन एक और प्रमुख कारण है जिसके कारण रोल को अद्यतन करने की आवश्यकता है. उदाहरण के लिए चुनाव आयोग को प्राप्त प्रपत्रों के अनुसार, 2024 के दौरान 46.26 लाख लोगों ने अपना निवास स्थान बदला. 2.32 करोड़ ने सुधार के लिए आवेदन किया और 33.16 लाख ने प्रतिस्थापन के लिए अनुरोध किया.

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