Home Top 2 News Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई सुनीता केजरीवाल को फटकार, कहा- अदालती कार्यवाही का वीडियो फौरन हटाएं

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई सुनीता केजरीवाल को फटकार, कहा- अदालती कार्यवाही का वीडियो फौरन हटाएं

by Live Times 15 June 2024, 1:14 PM IST (Updated 9 September 2025, 1:17 PM IST)
15 June 2024, 1:14 PM IST (Updated 9 September 2025, 1:17 PM IST)
delhi high court

Delhi Excise Policy Case: HC ने कथित उत्पाद शुल्क से जुड़े एक मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाने का आदेश दिया.

15 June, 2024

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये आदेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच में हो रही थी. हाई कोर्ट ने कहा कि, ‘सुनीता केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया है. उनके द्वारा किया गया काम गलत है.’

मामले की 9 जुलाई को होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित 6 पक्षों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि, ‘यदि उनके ध्यान में यह बात आती है कि अदालती कार्यवाही से जुड़ा कोई भी वीडियो अगर दोबारा पोस्ट किया जाता है तो उसे तुरंत हटा लें. इस मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.

क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर विवाद?

दिल्ली HC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर याचिका वकील वैभव सिंह ने दायर की थी. अपनी याचिका में वैभव सिंह ने दावा किया है कि जब 28 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था, तब केजरीवाल ने अदालत से अपनी पैरवी खुद करने की मांग की थी. इसके बाद सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल की पैरवी वाले वीडियो की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी.

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