Home राजनीति हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से कर दिया इनकार

हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से कर दिया इनकार

by Rashmi Rani 16 February 2024, 2:42 PM IST (Updated 10 October 2025, 12:23 PM IST)
16 February 2024, 2:42 PM IST (Updated 10 October 2025, 12:23 PM IST)
यूपी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक बरकरार, मिली राहत

16 Feb 2024

निचली अदालत का रुख करने का दिया निर्देश

गुजरात उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है । याचिका में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है । न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने आवेदनों को खारिज करते हुए दोनों नेताओं को निचली अदालत का रुख करने का निर्देश दिया।

अदालत के आदेश को दी थी चुनौती

मुख्यमंत्री केजरीवाल और ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में निचली अदालत की ओर से जारी समन और इसके बाद आए सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

जाने क्या है पूरा मामला

अप्रैल 2016 में, तत्कालीन मुख्य सूचना अधिकारी एम. श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया था। जीयू ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया और अदालत ने इसपर रोक लगा दी। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा सीआईसी के आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद केजरीवाल और सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था।

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