Khan Sir Arrest Stay: ‘खान सर’ के नाम से मशहूर एजुकेटर फैजल खान को पटना अदालत से बड़ी राहत मिल गई है. खान सर के वकील ने जानकारी दी कि मंगलवार को कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले ऑर्डर तक रोक लगा दी है. खान का नाम एक हफ्ते पहले उनके गार्ड्स द्वारा की गई फायरिंग की घटना से जुड़ी FIR में था, जब उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में कथित तौर पर कुछ बदमाशों ने तोड़फोड़ की थी. खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने पटना में रिपोर्टर्स को बताया, “कोर्ट ने अगले ऑर्डर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई पर केस डायरी और दूसरी जानकारी पेश करने का आदेश दिया है.”
अगली सुनवाई में आखिरी ऑर्डर की उम्मीद
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत दी है और उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. एजुकेटर ने सोमवार को एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी थी. वकील ने कहा, “कानून के हिसाब से सभी बातें कोर्ट के सामने रख दी गई हैं. केस डायरी देखने के बाद, कोर्ट से आखिरी ऑर्डर पास करने की उम्मीद है.” उन्होंने कहा कि अगली तारीख अभी तय नहीं हुई है. मौआर ने कहा कि कोर्ट ने गुरुवार को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दो गार्ड्स के संबंध में केस डायरी और जानकारी भी मांगी है.
कोचिंग पर हमला
खान सर को जबरदस्ती की कार्रवाई से सुरक्षा मिली है और वे जांच अधिकारियों के साथ उनके किसी भी सवाल में सहयोग करेंगे. गौरतलब है, 15-20 लोगों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर 2 जून की रात को पटना में खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की और उसके परिसर में पत्थर फेंके. खान सर ने पहले दावा किया कि फायरिंग भी गई थी, लेकिन वे बाद में अपने बयान से पलट गए. उन्होंने दुसरे कोचिंग सेंटर पर हमला करने का आरोप लगाया. हालांकि बाद में, एक वीडियो सामने आया, जिसमें खान सर के गार्ड्स फायरिंग कर रहे थे. इसके बाद पुलिस ने उनके गार्ड्स समेत खान पर एफआईआर दर्ज की.
खान सर पर एफआईआर
पुलिस ने गुरुवार को खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े दो गार्डों को 2 जून की रात कथित तौर पर गोली चलाने के आरोप में हिरासत में लिया था. इसके बाद खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी. फैजल खान उर्फ खान सर अभी पटना से फरार हैं. विवाद के बाद से उनका कोई पता नहीं चला है. दावा किया जा रहा है कि वह पुलिस के डर से भाग रहे हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी. हालांकि अब कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है.
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News Source: PTI
