Anant Singh Release : बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह जमानत के बाद जेल से छूट गए. इस दौरान उनके समर्थकों ने भारी संख्या में पहुंचकर भव्य स्वागत किया और फूलमाला पहनाईं.
Anant Singh Release : बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित और बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं. दुलारचंद यादव मर्डर केस में बंद अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और वह सोमवार को जेल से छूट गए. बेऊर जेल से जब वह बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. बताया जा रहा है कि उनको जेल से लेने के लिए उनके समर्थक और कार्यकर्ता लैंड क्रूवर लेकर पहुंच गए और उन्हें उसमें बैठाकर बाहर निकलें.
फूलमाला पहनाकर किया स्वागत
जेल से निकलने के बाद वह अपने आवास की तरफ रवाना हो गए. इस दौरान वह लखीसराय के बड़हिया में महारानी मंदिर होते हुए मोकामा क्षेत्र पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि वह यहां पर 50 किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी करेंगे. आपको बताते चलें कि जब वह जेल से बाहर निकलें तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया और समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की. इस दौरान उनके समर्थकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
आपको बताते चलें कि 19 मार्च को ही हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन वह चार दिन बाद 23 मार्च को जेल से बाहर आए. गुरुवार को उनका बेलबॉन्ड नहीं भरा जा सका, जिसकी वजह से उन्हें जेल से बाहर आने में देरी हो गई.
जेल से छूटने के बाद क्या बोले अनंत?
अनंत सिंह जेल से छूटने के बाद कहा कि मैंने अपने समर्थकों से कहा था कि मैं जल्दी ही बाहर आऊंगा. अब देख सकते हैं कि मैं कुछ महीने बाद ही जेल से छूट गया. अनंत सिंह ने यह भी कहा कि वह बड़हिया में जाकर माता के दर्शन भी करेंगे. साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया कि वह यहां तक मेरे साथ जुड़े रहे. समर्थकों ने आज भी भारी संख्या में पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया.
नवंबर को हुए थे गिरफ्तार
बाहुबली विधायक को एक नंवबर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था. खास बात यह रही कि वह मोकामा से जेडीयू के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने जेल में रहते हुए इस इलेक्शन में जीत दर्ज की. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार वीणा सिंह को 28 हजार मतों से हरा दिया. न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा की पीठ 15 हजार रुपये के मुचलके पर सिंह को जमानत प्रदान की. अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन बाहर रहते हुए सबूतों में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी गवाह को धमकाने की कोशिश करेगा.
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News Source: PTI
