Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए चाकू हमले के मामले में शुक्रवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक्टर पर हमला करने के आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपना अपराध कबूल करने और नरमी बरतने की मांग की थी. अदालत ने साफ कर दिया कि आरोपी के खिलाफ अब मामले की सुनवाई यानी ट्रायल आगे बढ़ेगा.
घर में हुआ था हमला
ये मामला 16 जनवरी, 2025 का है. उस रात सैफ अली खान पर उनके मुंबई के बांद्रा वाले आलीशान अपार्टमेंट में चाकू से कई बार हमला किया गया था. बताया गया कि एक्टर अपने घर की 12वीं मंजिल पर मौजूद थे. तभी आरोपी ने उन पर हमला किया. घटना के बाद मामले ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था. पुलिस ने दो दिन बाद मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है.
आरोपी ने मांगी नरमी
पिछले महीने आरोपी ने अदालत में एक आवेदन दाखिल किया था. इसमें उसने अपनी इच्छा जताई थी कि वो अपना अपराध स्वीकार करना चाहता है. साथ ही उसने कोर्ट से उसके लिए नरमी बरतने की अपील भी की थी. हालांकि, न्यायाधीश जीपी देशमुख ने आरोपी की इस मांग को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि मामले में ट्रायल आगे चलेगा. अब 24 सितंबर को मामले में सबूत दर्ज किए जाएंगे.
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गंभीर धाराओं में मामला
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इनमें घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ लूट, गंभीर चोट पहुंचाना और घर में अवैध तरीके से घुसना शामिल है. इसके अलावा उस पर विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट रूल्स की संबंधित धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है.
5 दिन अस्पताल में रहे सैफ
हमले में सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें तुरंत मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई. एक्टर को करीब 5 दिन बाद अस्पताल में छुट्टी मिली थी. अब इस मामले में आरोपी की कबूलनामे वाली अपील खारिज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. 24 सितंबर की सुनवाई में सबूत दर्ज किए जाएंगे और इसके बाद मामले की अगली दिशा तय होगी.
News Source: PTI
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