Mayonnaise Banned: इस राज्य सरकार का ये फैसला जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ा कदम है. ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों को इस नियम का पालन करना आवश्यक होगा.
Mayonnaise Banned: मोमोज, शावरमा और बर्गर जैसे फास्ट फूड्स के स्वाद को बढ़ाने वाली मेयोनीज पर तमिलनाडु सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज के उत्पादन, बिक्री और पैकेजिंग पर एक साल का बैन लगा दिया है. यह फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है और इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(क) के तहत अधिसूचित किया गया है.
क्यों लगाया गया मेयोनीज पर बैन?
तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं प्रधान सचिव आर. लालवेना द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज के अनुचित उत्पादन और भंडारण के कारण इसके दूषित होने की आशंका बढ़ जाती है. इससे सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, सैल्मोनेला एंटेरिटाइडिस, ई. कोलाई और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स जैसे खतरनाक बैक्टीरिया से खाद्य विषाक्तता का जोखिम पैदा होता है, जो सीधे जन स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है.

सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य हित में यह निर्णय लिया ताकि खाने से जुड़ी बीमारियों पर रोक लगाई जा सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
मेयोनीज क्यों है फूड सेफ्टी के लिए संवेदनशील?
बता दें, मेयोनीज एक गाढ़ा खाद्य उत्पाद होता है जो आमतौर पर अंडे की जर्दी, वनस्पति तेल, सिरका और मसालों से बनाया जाता है. कच्चे अंडों के इस्तेमाल की वजह से अगर इसकी हैंडलिंग और स्टोरेज सही न हो, तो यह बैक्टीरियल संक्रमण का आसान शिकार बन सकता है. यही वजह है कि इस पर विशेष सतर्कता जरूरी होती है.
मेयोनीज का उपयोग और स्वाद
मेयोनीज का स्वाद तटस्थ होता है और यह बर्गर, सैंडविच, मोमोज़, शावरमा और रोल्स में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है. अक्सर इसे अन्य सॉस जैसे चिली सॉस, सरसों या केचप के साथ मिलाकर अलग-अलग फ्लेवर तैयार किए जाते हैं. भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के व्यंजनों में इसका खूब इस्तेमाल होता है.
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