Home चुनाव Chandigarh News: CM भगवंत मान के घर के बाहर नहीं खुलेगी रोड, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Chandigarh News: CM भगवंत मान के घर के बाहर नहीं खुलेगी रोड, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

by Live Times
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Supreme Court

Chandigarh News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया था.

04 May, 2024

Chandigarh News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के बाहर की सड़क को जनता के लिए फिर से खोलने का आदेश दिया था. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ने सड़क खोलने का विरोध किया है.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह सड़क खतरे की आशंका को देखते हुए साल 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी और अब तक बंद ही है. पीठ ने पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 सितंबर तक जवाब मांगा है.

Chandigarh News: SC में याचिका दर्ज कर आदेश को दी चुनौती

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रायल के आधार पर 1 मई से सेक्टर-2 में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया था. इसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर आदेश को चुनौती दी गई.

यह सड़क आम जनता के लिए 1980 के दशक में बंद कर दी गई थी. हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को आदेश में कहा था कि सुखना झील को चंडीगढ़ के नयागांव से जोड़ने वाली पांच सौ मीटर की सड़क को शुरुआत में (ट्रायल के आधार पर) कार्य दिवसों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम सात बजे तक खोला जाए, ताकि सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके. सड़क बंद होने के बाद से नयागांव और सुखना लेक के बीच आवाजाही करने वाले लोगों को शहर के पास के सेक्टरों से होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है.

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