Home राज्य BJP नेता की हत्या मामले में PFI के 15 लोगों को मौत की सजा

BJP नेता की हत्या मामले में PFI के 15 लोगों को मौत की सजा

पत्नी के सामने ही उतार दिया मौत के घाट

by Rashmi Rani 30 January 2024, 5:44 PM IST (Updated 29 September 2025, 11:13 AM IST)
30 January 2024, 5:44 PM IST (Updated 29 September 2025, 11:13 AM IST)
Kerala High Court

30 Jan 2024

केरल की अदालत ने बीजेपी नेता की हत्या मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 15 लोगों को मौत की सजा का ऐलान किया है। इसी मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट की न्यायाधीश मावेलिक्कारा वी. जी. श्रीदेवी ने दोषियों को सजा सुनाई है। सेशन कोर्ट ने जिन 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। उनके नाम नईसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, सफरुद्दीन, मनशद, जसीब राजा , नवास, समीर, नजीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ हैं। जिनको सजा का ऐलान किया गया है ।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि प्रतिबंधित पीएफआई से जुड़े सभी दोषियों ने बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग शाखा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की दिसंबर 2021 में हत्या कर दी थी । बीजेपी नेता को 19 दिसंबर 2021 में उनकी पत्नी, मां और नाबालिग बेटी के सामने मौत के घाट उतार दिया गया था। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सभी दोषी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से जुड़े थे। साथ ही पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के कार्यकर्ता भी थे। बता दें कि PFI संगठन को 2022 में प्रतिबंधित कर दिया गया था।

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