Home Top News अकाल तख्त के सामने क्यों पेश हुए सभी पार्टियों के सिख नेता, क्या है बेअदबी कानून, जानें पूरा मामला

अकाल तख्त के सामने क्यों पेश हुए सभी पार्टियों के सिख नेता, क्या है बेअदबी कानून, जानें पूरा मामला

by Neha Singh 29 June 2026, 1:13 PM IST
29 June 2026, 1:13 PM IST
Akal Takht

Anti-Sacrilege law Row: पंजाब में इस समय सरकार और सिख समुदाय के सर्वोच्च पीठ अकाल तख्त के बीच तकरार चल रही है. आज पंजाब के सभी सिख MLA और कैबिनेट मंत्री अकाल तख्त के सामने पेश हुए, ताकि वे बेअदबी विरोधी कानून को लेकर सरकार का पक्ष रख सकें. गैर-सिख कैबिनेट मंत्रियों से इस मामले पर लिखकर अपनी राय देने को कहा गया, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान को नहीं बुलाया गया. अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) को शक है कि मान सरकार ने यह कानून सिखों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में खुद को या अपनी पार्टी के नेताओं को कानूनी सुरक्षा देने के लिए बनाया है.

ये मंत्री रखेंगे सरकार का पक्ष

जिन सिख कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है, उनमें हरपाल सिंह चीमा, रवजोत सिंह, गुरमीत सिंह खुदियां, बलजीत कौर, बलबीर सिंह, हरभजन सिंह, पंजाब असेंबली स्पीकर कुलतार सिंह संधवान, AAP MLA कुलदीप सिंह धालीवाल, इंदरबीर सिंह निज्जर, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस MLA परगट सिंह, राणा गुरजीत सिंह, बरिंदरमीत सिंह पाहरा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैरा और अकाली MLA गनीव कौर मजीठिया शामिल हैं.

रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी पार्टी के सिख MLA और मंत्री अकाल तख्त के सामने पेश होंगे. मान ने कहा था कि पार्टी MLA और कैबिनेट मंत्री कानून के बारे में लिखकर सरकार का पक्ष रखेंगे. बता दें, जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) बिल, 2026, 13 अप्रैल को पंजाब असेंबली में बिना किसी विरोध के पास हो गया. इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के किसी भी काम के लिए उम्रकैद समेत सख्त सजा का प्रोविजन शामिल है.

बेअदबी एक्ट पर अकाल तख्त नाराज

जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज्ज ने 15 जून को सभी सिख विधायकों और सिख मंत्रियों को, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों, सिखों की सबसे बड़ी पीठ के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, ताकि वे अपनी सफाई दे सकें. पीठ ने बेअदबी विरोधी कानून जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 पर आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि इसे सिख पंथ से सलाह किए बिना बनाया गया था. अकाल तख्त ने पहले राज्य सरकार से बेअदबी विरोधी एक्ट से कुछ नियम हटाने को कहा था, यह दावा करते हुए कि वे “गुरु ग्रंथ साहिब, खालसा पंथ और ‘संगत’ (सिख समुदाय) की भावनाओं के खिलाफ हैं.”

धार्मिक मामलों में दखल देने का आरोप

सोमवार को अमृतसर में MLA की पेशी से पहले रिपोर्टर्स से बात करते हुए, जत्थेदार गरगज्ज ने AAP सरकार पर धार्मिक मामलों और अकाल तख्त के अधिकार में कथित तौर पर दखल देने का आरोप लगाया और पार्टी पर बेअदबी विरोधी कानून के जरिए गुरु और सिख के बीच आने की कोशिश करने का आरोप लगाया. जत्थेदार गरगज्ज ने कहा था कि अकाल तख्त साहिब को बेअदबी के दोषियों को सख्त सज़ा दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. हालांकि, कानून में शामिल किए गए नियम गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु साहिब से जुड़ी सिख भावनाओं और चिंताओं, सिखों के अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, SGPC, सिख संगत, ‘ग्रंथी’, ‘पाठी’, गुरुद्वारा कमेटियों और दूसरे ‘सेवादारों’ को “आरोपी लोगों” की तरह कानूनी दायरे में रखते हैं, जो सिख मामलों में सीधे सरकारी दखल के बराबर है.

‘तख्त की आपत्तियों को नजरअंदाज किया’

गरगज ने 15 जून को कहा था कि पंजाब असेंबली स्पीकर संधवान को 8 मई को बुलाया गया था और सिख भावनाओं के हिसाब से कानून में बदलाव करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. उनके जरिए, अकाल तख्त की तरफ से लिखित आपत्तियां भी 11 मई को पंजाब सरकार को ऑफिशियली बता दी गई थीं. जत्थेदार ने कहा था कि राज्य सरकार ने अड़ियल और घमंडी रवैया अपनाया, और अकाल तख्त और सिख भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया.

SGPC की आपत्ति के बाद झुकी पंजाब सरकारः 29 जून को अकाल तख्त के सामने पेश होंगे सभी सिख मंत्री

News Source: PTI

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