Giribala Singh Bail Rejected: ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी. अपने 17 पेज के ऑर्डर में, वेकेशन जज देवनारायण मिश्रा ने कहा, “केस के असल पहलुओं और रेस्पोंडेंट (गिरिबाला सिंह) के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखते हुए, 10वें एडिशनल सेशंस जज, भोपाल द्वारा BNS, 2023 के सेक्शन 80(2), 85, 3(5) और दहेज प्रोहिबिशन एक्ट, 1961 के सेक्शन 3 और 4 के तहत सजा वाले अपराधों के लिए 15 मई, 2026 को पास किया गया एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर रद्द किया जाता है.”
सरेंडर कर सकती हैं गिरिबाला सिंह
गिरिबाला सिंह की बेल कैंसिल करने के लिए फाइल की गई एप्लीकेशन को हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. बेल रद्द हो जाने के बाद किसी भी समय गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है. सेपीड़ित परिवार की तरफ से केस लड़ रहे सीनियर वकील अनुराग श्रीवास्तव ने फोन पर बताया, “आखिरकार ट्विशा केस में इंसाफ हो गया.” श्रीवास्तव ने कहा, “क्योंकि गिरिबाला 36 साल तक ज्यूडिशियल सर्विस में थीं… अगर उनमें कानून की कोई इज्जत है, तो मुझे लगता है कि उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और उन्हें CBI के सामने सरेंडर कर देना चाहिए और आगे की जांच में जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए.”
CBI कस्टडी में समर्थ सिंह
इससे पहले, दिन में भोपाल की एक कोर्ट ने बुधवार को ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की कस्टडी में भेज दिया. बाद में, CBI टीम समर्थ के साथ ट्विशा की मौत की आगे की जांच के लिए कटारा हिल्स इलाके में उनकी मां गिरिबाला सिंह के घर पहुंची. CBI ने सोमवार को पूर्व मॉडल-एक्टर ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अपने हाथ में ले ली. ट्विशा शर्मा कथित तौर पर 12 मई को अपने ससुराल में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थीं. इस मामले में समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया गया है.
दहेज हत्या का आरोप
ट्विशा शर्मा के परिवार का कहना है कि दहेद के कारण ट्विशा को मार दिया गया. मामले की जांच अब पूरी तरह से सीबीआई के हाथों में आ गई है. सीबीआई की टीम सोमवार को भोपाल पहुंची और कटारा हिल्स थाने में दर्ज पुरानी एफआईआर को री-रजिस्टर करते हुए ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु का संगीन मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया था कि ट्विशा से विवाह के बाद 20 लाख अतिरिक्त दहेज की डिमांड की जा रही थी, जिसे सीबीआई ने अपनी एफआईआर का मुख्य आधार बनाया है.
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News Source: PTI
